दस्तावेजों की कूटरचना कर दस्तावेजों को असली बताकर नौकरी प्राप्त करने के 28 साल पुराने मामले में आरोपी को हुई सजा
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गुंजन गुप्ता ने बताया कि आज दिनांक 25/04/2025 को माननीय न्यायालय श्री कृष्णकांत बागरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल द्वारा सपना वर्मा को धारा 420, 468, 471 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपिया सपना वर्मा को धारा 420 भादवि मे 02 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड तथा धारा 468 भादवि में 2 वर्ष का काठोर सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा 471 भादवि में 1 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है ।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गुंजन गुप्ता द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी सपना वर्मा बारी जाति की महिला है, जो कि म०प्र० शासन के आदेशानुसार ( म०प्र० राजपत्र भाग – 01. दिनांक 08.05.1885) अन्य पिछडा वर्ग में सम्मिलित है, परंतु अभियुक्त सपना वर्मा ने स्वयं को कोरी जाति का बताकर सर्वप्रथम वर्ष 1988-89 में अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र कं0 6739/88, भोपाल, दिनांक 06.07.1989 तैयार करवाया, जिसके पश्चात् उक्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 27.04.1992 को रोजगार कार्यालय, भोपाल में स्वयं का पंजीयन कराने हेतु स्वयं को अनुसूचित जाति का बताते हुये एक आवेदन, एक्स- 1 लिफाफे पर लिखकर प्रेषित किया, जिसके आधार पर सपना वर्मा का नाम रोजगार कार्यालय, जिला भोपाल में अनुसूचित जाति की महिला के रूप में दर्ज हुआ। म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण प्रकोष्ठ के ज्ञापन क० एफ-7-एच-28/91/1/आ.प्र. दिनांक 11.02.1993 में निहित निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान के अधीन कार्यालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय म०प्र० भोपाल के द्वारा अनुसूचित जाति के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जिला रोजगार कार्यालय से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सूची मंगाई गई, जिसमें सपना वर्मा का नाम भी सम्मिलित कर भेजा गया, सपना वर्मा के द्वारा स्वयं को अनुसूचित जाति का बताते हुये, कार्यालय पुरातत्व एवं संग्रहालय, म०प्र० भोपाल द्वारा कराये गये साक्षात्कार में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप कार्यालय आयुक्त पुरात्तुत्य एवं संग्रहालय, म०प्र०, भोपाल के क0 4138/स्था. / 93 भोपाल दिनांक 26.05.1993 के अनुसार अनुसूचित जाति महिला के रूप में नियुक्ति प्राप्त की और दिनांक 01.06.1993 को सपना वर्मा कर्तव्य पर उपस्थित हो गई। इस तरह अभियुक्त सपना वर्मा ने सर्वप्रथम स्व कोरी जाति का बताते हुये कूटरचित जाति प्रमाण पत्र कार्यालय तहसीलदार, त हुजूर, जिला भोपाल से तैयार करवाया और यह जानते हुये कि उक्त जाति प्रमा कूटरचित है, उक्त जाति प्रमाण पत्र का उपयोग असल के रूप में कर का आयुक्त पुरातत्व एवं संग्राहलय, म०प्र० भोपाल में अनुसूचित जाति की महिला वं में नियुक्ति प्राप्त की और कार्यभार ग्रहण किया था। जिसकी लिखित शिकाय रामदास गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री म०प्र० शासन, भोपाल को की थी, जिसकी जांच व और जांच के आधार पर अभियुक्त सपना वर्मा के विरुद्ध दिनांक 24.05.1995 को सूचना रिपोर्ट थाना अ.आ.बी. (सी.आई.डी.) में अप०क० 02/95 में धारा 420 भाट तहत की गई, तत्पश्चात् प्रकरण को अन्वेषण में लिया गया, अन्वेषण के अभियुक्त सपना वर्मा की जाति से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई गई और पूर्व में अध्यनरत् स्थान जैसे विद्यालय व महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त की तत्पश्चात् आरोपी सपना वर्मा के अन्य पिछड़ा वर्ग के होने एवं अनुसूचित जा नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त की गई. अन्वेषण के दौरान आरोपी से पूछताछ की आरोपी को ग्रिफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, आरोपी से उसके हस्तलिपि में लिखे हुये व हस्ताक्षरित दस्तावेज जप्त किये गये, साथ ही कूत फर्जी दस्तावेज जप्त किये गये, जिन्हें जांच हेतु राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, शासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल, म०प्र० को भेजे गये, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त कर में संलग्न की गई। घटना के संबंध में साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये व अ की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी सपना वर्मा के विरुद्ध धारा 420, 468 भादस के तहत दिनांक 02.06.1997 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दिनांक 25/04/2025
पैरवीकर्ता का मोबाईल नंबर-7587603380