पुलिस अधीक्षक पाण्डुर्णा श्री सुन्दर सिंह कनेश द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार निर्देश जारी किये गये हैं। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पाण्डुर्णा श्री सुन्दर सिंह कनेश के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीरज सोनी एवं अनु, अधिकारी (पुलिस) सौंसर श्री डी. व्ही. एस. नागर के मार्गदर्शन में दिनांक 19.04.2025 को ग्राम रामाकोना में एक व्यक्ति द्वारा नकली नोट (भारतीय करेंसी) को बाजार में चलाने संबंधी घटित घटना पर अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपीगणों की पतारसी कर उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से कुल 21500/- रूपये के नकली नोट एवं 2000/- रूपये असली नोट प्राप्त हुए एवं स्वयं के 02 मोबाईल, कलर प्रिंटर, नोट छापने का कागज, स्केल, चाकू, व 01 स्कूटी जप्त किये गये हैं।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 20.04.2025 को आवेदक नारायण पिता नत्थू संघे, उम्र 55 साल, निवासी वार्ड क्र. 07, रामाकोना ने थाना सौंसर में लिखित आवेदन दिया दिनांक 19.04.2025 को शाम करीब 04.00 बजे आवेदक रामाकोना में अपनी दुकान बालाजी मोबाईल शाप पर था तमी ऐ व्यक्ति आया और 500 के 20 नोट कुल 10000/- रूपये देकर एक QR कोड में जमा करने बोला जिसपर आवेदक द्वारा QR कोड में 10000/- रूपये जमा कर 500 के 20 नोट कुल 10000/- रूपये गिनकर कर रख लिया। जो दिनांक 20.04.2025 को जब नोट देखा तो उसमें 500 के कुछ नोट नकली लगी जिसमें सफेद वाले भाग पर गांधी जी की फोटो नहीं है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना सौंसर में अपराध क्र. 184/25, धारा 178, 179, 180 बीएनएस. 2023 का पंजीबद्ध किया गया।
इसी क्रम में दुसरी घटना फरियादी आकाश पिता अरूण भक्ते, उम्र 29 साल, निवासी सीतापार पांगडी दिनांक 19.04.2025 को अपनी रामाकोना सीतापार रोड स्थित माउली ऑन लाइन सेंटर दुकान में था, शाम करीब 06.00 बजे उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया जिसने 20000/-रूपये नगद (500 के 40 नोट) देकर एक QR कोड में जमा करने बोला फरियादी ने QR कोड में 20000/- रूपये जमा करने के बाद जब नोट को गिना तो उसमें से कुछ नोट नकली लगी जिसके बारे में उस व्यक्ति से पूछने पर उसने 20000/- रूपये गूगल पे के माध्यम से वापस कर दिये तथा अपने असली और नकली नोट लेकर भाग गया। जिसमें 500 के 20 नोट असली थे तथा 500 के 20 नोट नकली थे, जिसके सफेद वाले भाग पर गांधी जी की फोटो नहीं है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना सौंसर में अपराध क्र. 186/25, धारा 178, 179, 180 बीएनएस. 2023 का पंजीबद्ध किया गया।
*संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा*