दिनांक 07/4/2025 को गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का के मार्गदर्शन में ग्राम खुटिया थाना चौरई अंतर्गत आरोपी रामकुमार पिता तिज्जु वर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 ग्राम खुटिया के दुपहिया वाहन की तलाशी लेने पर 63.36 बल्क लीटर देसी मदिरा बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित2000) धारा 34(1) क एवं 34 (2) के तहत मामला गैरजमानतीय एवम दंडनीय होने से प्रकरण दर्ज कर उसे विवेचना में लिया गया नियमानुसार कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया। ठीक इसी तरह दिनांक 4/4/2025 को भी मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम कोना पिंडरई थाना चौरई अंतर्गत आरोपी चंद्रजीत सूर्यवंशी पिता योगेंद्र सूर्यवंशी उमर 25 वर्ष निवासी महावीर मोहल्ला कोना पिंडरई के किराना दुकान से विधिवत तलाशी लेने पर कल 62.6 बल्क लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा बरामद कर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया था। उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी कुमारी भारती गोंड तथा आबकारी आरक्षक भारती मरकाम उपस्थित रहीं।
*संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा*