कालापीपल(बबलू जायसवाल) कालापीपल ब्लाक में संचालित कक्षा आठवीं तक के अशासकीय स्कूलों को वर्ष 2025-26 में जारी की जाने वाली मान्यता के लिए क्षेत्र के 30 विद्यालय संचालकों ने रुचि नही दिखाई,अब ये स्कूल संचालन नही कर पाएंगे।इसमें अधिकांश स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के हैं।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जिन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 25 तक समाप्त हो रही है,उनसे मान्यता नवीनीकरण के लिए समय अवधि में आवेदन करने के निर्देश दिए गये थे,इसमें अधिकांश संचालकों ने तो अपने-अपने स्कूलों का नवीनीकरण करवा लिया लेकिन 30 विद्यालय के संचालकों ने आवेदन नहीं किया,ऐसे में ये विद्यालय अब बंद होने की स्थिति में आ गए। र 31 मार्च के बाद नवीनीकरण नहीं करवाने वाले विद्यालय संचालित करते हैं तो उनके विरुद्ध निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लघन मानते हुए धारा 18 के अधीन दंडनीय कार्रवाई हो सकेगी,इस संबंध में जिला परियोजना समन्वयक शाजापुर द्वारा सूची जारी कर समस्त विकासखंड स्रोत समन्वयकों को पत्र भी जारी किया गया है,बताया जाता है कि कालापीपल विकासखंड में 30 मोहन बड़ोदिया में 26 शाजापुर में 28 एवं शुजालपुर में 41 सहित जिले के कुल 125 संचालकों ने स्कूलों की मान्यता के संबंध में नवीनीकरण नहीं करवाया है। ऐसे स्कूलों का संचालन अब आगे नहीं हो सकेगा।
विकासखंड में कोई भी अशासकीय विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं किया जा सकता है। जो विद्यालय नवीनीकरण नही कराने के कारण बंद हो रहे हैं ऐसे विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को अन्य नजदीकी विद्यालय में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
अशोक उपलावदिया, विकासखंड स्रोत समन्वयक,कालापीपल