कटनी।नगरपालिक निगम कटनी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अंतर्गत द्वितीय चरण प्रेमनगर खिरहनी के हितग्राही श्रीमती रेनू निषाद / रामबाबू निषाद नारेन्द्र गली वेंकट वार्ड कटनी द्वारा आवास फायनेंस लिमिटेड मीरा स्टोर इन फंट ऑफ़ श्री हास्पिटल वरगंवा रोड, कटनी का पत्र दिनांक 21.12.2023 एवं 24.05.2024 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अंतर्गत द्वितीय चरण प्रेमनगर खिरहनी के हितग्राही श्रीमती रेनू निषाद / रामबाबू निषाद नारेन्द्र गली वेंकट वार्ड कटनी द्वारा पूर्व में पंजीयन राशि जमा की गयी है एवं हितग्राही अंशदान की राशि 1.80 लाख रूपये आवास फायनेंस लिमिटेड वरगंवा रोड, कटनी द्वारा बैंक लोन के माध्यम से निगम कोष में जमा की गयी है, जिसके उपरांत स्थाई भवन कमांक बी-16/202 भवन आवंटित किया गया हैं। संबधित बैंक द्वारा पत्र के माध्यम से जानकारी दी गयी की हितग्राही रेनू निषाद के द्वारा कराये गये बैंक लोन की मासिक किश्त की राशि जमा नही की जा रही है, एवं प्रकरण एन०पी०ए० की स्थिति में है, जिसके संबध में हितग्राही को पूर्व में भी कार्यालयीन पत्र के द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया था, किन्तु संबंधित द्वारा बैंक लोन की मासिक किश्त की राशि संबधित बैंक में जमा नही की जा रही है, साथ ही हितग्राही को अंतिम सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र के द्वारा दिया गया हैं एवं पुनः अंतिम सूचना पत्र दिनांक 27.02.2025 के द्वारा भी सूचित किया गया है, कि आप संबधित बैंक शाखा से संपर्क कर योजनांतर्गत बैंक लोन की किश्ते 03 दिवस के अंदर जमा कर एक प्रति दस्तावेज, एन.ओ.सी. आदि योजना के कार्यालय में प्रस्तुत करे, विपरीत स्थिति मे आपका योजना के दिशा-निर्देशो अनुसार आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जबाबदारी आपकी होगी, साथ ही आवंटित भवन कमांक बी-16/202 के दरबाजे पर चस्पा किया गया है। किन्तु संबंधित हितग्राही द्वारा ना तो बैंक लोन की मासिक किश्त की राशि संबधित बैंक में जमा की जा रही है, एव ना ही सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया है, इससे यह प्रतीत होता हैं कि हितग्राही को उक्त आबंटित भवन की आवश्यक्ता नही है। अतः इस सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के साथ हितग्राही श्रीमती रेनू निषाद / रामबाबू निषाद नारेन्द्र गली वेंकट वार्ड कटनी सूचित किया जाता हैं कि संबधित बैंक शाखा से संपर्क कर योजनांतर्गत बैंक लोन की किश्ते 03 दिवस के अंदर जमा कर एक प्रति दस्तावेज रसीद एन.ओ.सी. आदि योजना के कार्यालय में प्रस्तुत करे, विपरीत स्थिति मे आपका योजना के दिशा-निर्देशो अनुसार आवंटित भवन कमांक बी-16/202 निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जबाबदारी आपकी होगी।