जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने त्रि-स्तरीय पंचायत अथवा इनकी स्थाई समितियों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि अथवा सदस्य के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों अथवा स्थाई समितियों के सम्मेलन में निर्वाचित महिला पद धारियों एवं सदस्यों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति या भागीदारी विधि विरूद्ध है। ऐसा पाए जाने पर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायतों व समितियों के सम्मेलन में निर्वाचित महिला पदधारी व सदस्य की ही उपस्थिति एवं सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी इस बावत समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने तथा विकास के कार्यकलापों में भागीदारी के लिए पंचायतों में महिलाओं के लिए पद आरक्षण भी किया गया है।
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