राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में 8 मार्च को वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में किया जाएगा। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि जिला मुख्यालय हरदा में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ 8 मार्च को सुबह 10ः30 बजे ए.डी.आर. भवन में किया जाएगा।
सचिव श्री राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर व बिल संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य प्रकार के राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
*हरदा से श्रीराम कुशवाह की रिपोर्ट*