थाना प्रभारी, थाना मोहगांव, जिला पांढुर्ना एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी, पांढुर्ना के द्वारा शास. हाई. डुड्डेवानी, संकुल नांदनवाड़ी, विकास खंड पांढुर्ना में पदस्थ श्री रामसिंह धुर्वे, माध्यमिक शिक्षक, के विरूद्ध पुलिस थाना मोहगांव, जिला पांढुर्ना में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। श्री रामसिंह धुर्वे, माध्य. शिक्षक, शास. हाई डुड्डेवानी के द्वारा संस्था की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के कारण पीड़िता की शिकायत पर श्री रामसिंह धुर्वे के विरूद्ध पुलिस थाना मोहगांव, जिला पांढुर्ना में अपराध क्रमांक 19/2025 भा.दं.संहिता 1860 की धारा 354, 354 (क), 509, 294 तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7,8,9,10 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई है।
नियुक्तिकर्ता अधिकारी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग, जबलपुर के द्वारा श्री रामसिंह धुर्वे माध्यमिक शिक्षक, शास. हाई. डुड्डेयानी, संकुल-शास. उमादि. नांदनवाड़ी, विकास खंड पांढुर्ना को उक्त कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाकर, मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी सौंसर, नियत किया गया है।
2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर के द्वारा शास.प्राथ.शाला वाघोड़ा का दिनांक 29.11.2024 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कक्षा दूसरी के छात्र कृष्णा मर्सकोले को अंक ज्ञान, वर्ण ज्ञान तथा अंग्रेजी का अक्षर ज्ञान नहीं होना पाया गया। उक्त के संबंध में श्री विठ्ठल आकोटकर, सहायक शिक्षक, शास. प्राथ. शाला वाघोड़ा, से स्पष्टीकरण चाहा गया। श्री विठ्ठल आकोटकर, सहायक शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया। दो सदस्यी जांच दल द्वारा प्रकरण की जांच की गई। जांच में श्री विठ्ठल आकोटकर की शैक्षणिक कार्य में लापरवाही एवं स्पष्टीकरण में झूठी जानकारी दिया जाना पाया गया।
फलस्वरूप उत्तरदायी शिक्षक श्री विठ्ठल आकोटकर, सहायक शिक्षक, शास.प्राथ. शाला वाघोड़ा, संकुल-कन्या सौंसर, जिला-पांढुर्ना की आगामी दो वेतन वृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोकी जाकर, दण्डित किया गया है।
*संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा*