एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एवं जबलपुर जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन द्वारा दिनांक 21 फरवरी को कार्य से विरत रहने की घोषणा की गई । यह घोषणा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा होने के उपरांत की गई ।
आज दिनांक 19.02.2025 को म.प्र. उच्च न्यायालय
अधिवक्ता संघ जबलपुर, जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर, हाई कोर्ट
एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक
संपन्न हुई।
बैठक में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के प्रस्तावित प्रावधानों
पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ताओं की
स्वतंत्र,
निष्पक्ष, निर्भीक वकालत पर कुठाराघात करता है, जिसका मुखर विरोध
करने का संयुक्त निर्णय लिया गया । उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ,
जबलपुर के अध्यक्ष श्री धन्य कुमार जैन द्वारा शुक्रवार दिनांक 21.
02,2025 को न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का सुझाव दिया
गया, जिससे जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर और हाई कोर्ट एडवोकेट्स
बार एसोसिएशन ने पूर्ण सहमति व्यक्त की ।
माननीय महोदय म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जबलपुर
एवं जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर के समस्त अधिवक्तागण दिनांक
21.02.2025 को न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। आपसे विनम्र
निवेदन है कि, अधिवक्ताओं के प्रकरण जो दिनांक 21.02.2025
को सुनवाई हेतु नियत होगे उन्हें अदम पैरवी में निरस्त न किया
जावे एवं अगले सप्ताह सुनवाई हेतु नियत कर दिये जायें, इस आशा
से कार्य से विरत रहने की पूर्व सूचना आपको प्रेषित है।
आज दिनांक 19.02.2025 को म.प्र. उच्च न्यायालय
अधिवक्ता संघ जबलपुर, जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर, हाई कोर्ट
एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक
संपन्न हुई।
बैठक में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के प्रस्तावित प्रावधानों
पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ताओं की स्वतंत्र,
निष्पक्ष, निर्भीक वकालत पर कुठाराघात करता है, जिसका मुखर विरोध
करने का संयुक्त निर्णय लिया गया । उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ,
जबलपुर के अध्यक्ष श्री धन्य कुमार जैन द्वारा शुक्रवार दिनांक 21.
02.2025 को न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का सुझाव दिया
गया, जिससे जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर और हाई कोर्ट एडवोकेट्स
बार एसोसिएशन ने पूर्ण सहमति व्यक्त की ।
माननीय महोदय म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जबलपुर
एवं जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर के समस्त अधिवक्तागण दिनांक
21.02.2025 को न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। आपसे विनम्र
निवेदन है कि, अधिवक्ताओं के प्रकरण जो दिनांक 21.02.2025
को सुनवाई हेतु नियत होगे उन्हें अदम पैरवी में निरस्त न किया
जावे, न ही प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावे, न ही आरोपी
के विरूद्ध वारंट जारी किया जावे अर्थात किसी भी प्रकरण में विपरीत
कार्यवाही न की जावे, इस आशा से कार्य से विरत रहने की पूर्व
सूचना आपको प्रेषित है।