कालापीपल(बबलू जायसवाल) शाजापुर 20 फरवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केन्द्रों के आसपास प्रतिबंध लगाये गये हैं।लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आसपास 100 मीटर की दूरी तक पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के विधि विरूद्ध जमाव एवं सार्वजनिक रूप से बैठक को प्रतिबंधित किया गया है।परीक्षा केन्द्रों में एवं परिसर के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में परीक्षा के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों, ड्यूटी पर तैनात शासकीय सेवकों एवं कार्यालयीन स्टॉफ के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या अभिभावक प्रवेश नहीं कर सकेंगे।