पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रकारिता के नाम पर अवैध वसूली करने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस सूर्यकांत शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्रीमति पारूल शर्मा के मार्गदर्शन मे दो आरोपियो को किया गया गिरफ्तार।
थाना प्रभारी सिहोरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.01.25 को प्रार्थी विशाल दुबे थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया था कि दिनांक 16.10.24 को एक झूठे प्रकरण मे एस सी/एस टी एक्ट लगवाने के लिये कथित पत्रकार द्वारा 50000 रुपये की मांग कर धौंस दिखाकर तथा झूठी खबर पेपर मे प्रकाशित करने की धमकी देकर मांग करना जिससे प्रताडित होकर जिसके डर के कारण आत्महत्या जैसे गलत विचार बार बार मन मे आने बाबद लिखित आवेदन पत्र पर तीनो आरोपियो के विरूद्ध थाना सिहोरा मे अपराध क्र. 45/25 धारा 208(2)(3), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया जिसके परिपालन मे आज दिनांक को दो आरोपी दोनो निवासी सिहोरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपियो को उपजेल सिहोरा निरूद्ध किया गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व से आठ अपराध तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं पूर्व मे जिला बदर की कार्यवाही का प्रतिवेदन श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहां भेजा गया है इसके अतिरिक्त आरोपी दूसरे के विरूद्ध पूर्व मे एक अपराध, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही व तहसीलदार महोदय सिहोरा द्वारा भी एक लिखित शिकायत पत्र श्रीमान एसडीओपी को की गई थी उक्त आरोपियो द्वारा आदत सुधार न लाते हुये पुन अपराध घटित किये गये व ग्रुप बनाकर पत्रकारिता के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी।
उल्लेखनीय भूमिका- आरोपी को गिरफ्तार करने मे थाना सिहोरा के निरी विपिन सिंह, उनि विनोद बागरी , सउनि रामासिंह धुर्वे, प्रआर समर सिंह, प्रआर ओमप्रकाश दुबे, आर संजीत मेश्राम, आर राजेश पटेल, आर विक्रम पटेल, आर परमजीत यादव, आर संतकुमार मरकाम व आर रोहित चौधरी की सराहनीय भूमिका रही।