महिला के साथ बलात्कार करने के वाले आरोपी बाबा को
आजीवन कारावास की सजा
माननीय न्यायालय – श्रीमान अरविंद रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी सुजीत राय आत्मज सुरेन्द्र राय, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम इमलिया, पोस्ट मंजूसकला, थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.) को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा- 3(2)(व्ही) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(एन) के अतंर्गत दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 1500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री धनीराम विश्वकर्मा, विशेष लोक अभियोजक, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री / पीडिता ने आरक्षी केन्द्र बुधनी जिला सीहोर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की, कि वह करीब 4 साल से किराये के मकान में पटेल नगर मण्डीदीप में अपने पति के साथ रहती थी, अब बुधनी में रहती है। करीब डेढ साल पहले उसकी सुजीत राय नाम से बाबा हैं, जो झाड फूंक करके तबीयत ठीक करता है, तो वह अपने पति परशु के साथ सुजीत राय के आश्रम ग्राम इमलिया, थाना सुल्तानपुर गयी थी, बाबा ने उसे झाडा तो उसे तबीयत में आराम लगा तभी से वह सुजीत राय बाबा के पास जाने लगी। दिनांक 19.09.2021 को रात करीब 08:00 बजे उसने अपने मोबाईल से सुजीत बाबा के मोबाईल पर फोन लगा कर बोला कि मेरे पति शराब पीते हैं, आप मेरे पति की शराब छुडा सकते है क्या, तो सुजीत बाबा ने कहा कि कल मेरे आश्रम आ जाना तो दूसरे दिन दिनांक 20.09.2021 को सुबह उसके पति परशु काम पर गये थे और साधन न होने से वह सुबह आश्रम नहीं गयी तो दिन के करीब 12:00 बजे बाबा ने उसके मोबाईल पर फोन लगा कर पूछा कि आप आई नहीं तो उसने कहा कि बाबा कोई साधन नहीं होने से वह नहीं आयी तो बाबा ने उससे बोला कि वह गौहरगंज आ रहा है, उसके साथ तुम आश्रम आ जाना तो करीब दिन के 02:30 बजे सुजीत बाबा उसे गौहरगंज बस स्टेेण्ड पर मिला और अभियोक्त्री को कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया। दूसरे दिन 21.09.2021 को सुबह उसे होश आया तो उसके तन पर कोई कपडे नहीं थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो सुजीत बाबा गंदी-गंदी गालियां नेदे लगा और कहने लगा कि अगर ये बात तुने किसी को बतायी तो तुझे जान से मार दूंगा। करीब 06 दिन तक सुजीत बाबा ने उसे कमरे में बंद करके रखा और उसके साथ कई बार गलत काम किया। 8 दिन के बाद अभियोक्त्री अपने घर गयी फिर सुजीत बाबा ने उसे डरा धमकाकर 03 बार घर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया और बोला कि अगर यह बात तूने किसी को बतायी तो मै तुझे और तेरे पति को जान से मार दूंगा। अभियोक्त्री डरी होने के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बतायी फिर दिनांक 18.12.2021 को पूरी बात उसने अपने पति परशु और मुंहबोले भाई नितेश मीना को बतायी थी और तदोपरांत थाना बुधनी में रिपोर्ट की थी, उक्तउ रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र रायसेन में अपराध क्रमांक 310/2021 अंतर्गत धारा 343, 376(2)(एन), 506 भादसं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी।
प्रकरण की विवेचना के दौरान फरियादी/पीडि़ता के कथन लेखबद्ध किये गये तथा पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। फरियादी/पीडिता के धारा 164 दप्रसं. के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादिया/पीडिता के मेडिकल उपरांत प्रदर्शो को जांच परीक्षण हेतु भोपाल भेजा गया। प्रकरण में बायोलॉजिकल जांच रिपोर्ट में प्रदर्श ए बी सी पर मानव शुक्राणु पाये गये (डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव), जो पॉजिटिव प्राप्त हुये। दिनांक 20.03.2023 को आरोपी सुजीत राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य्
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0