सनसनीखेज (चिन्हित)प्रकरण मे हत्या करने वाले आरोपी बाबूलाल
को हुई आजीवन कारावास की सजा
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 30/01/2025 माननीय न्यायालय श्री पकंज कुमार जैन बीसवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, के द्वारा हत्या करने वाले आरोपी बाबूलाल तिवारी को धारा 302, 201 भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी बाबूलाल तिवारी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5,000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि मे 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 29.08.2022 को पुलिस थाना स्टेशन बजरिया मे सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक 29.08.2022 के रात्रि करीब 01:30 बजे गस्त अधिकारी सउनि मुंशी राम धाकड को द्वारका नगर पुलिया के आगे बाबूलाल तिवारी की झुग्गी के सामने एक अजात व्यक्ति की लाश पड़ी होने की सूचना स्वयं बाबूलाल तिवारी ने दी थी जो मृतक के जेब से शैतान सिंह लोधी का विजिटिंग कार्ड मिला जिस पर लिखे नंबर पर चर्चा करने पर उसके परिवार जन को पहचान के लिये मौके पर बुलाया, जो रोहित लोधी पिता रघुवीर लोधी ने मृतक की पहचान अपने पिता के रूप मे की। रोहित की रिपोर्ट पर मर्ग क 23/22 कायम कर प्रारंभिक सउनि मुशीराम धाकड दवारा की गई मेरे द्वारा मर्ग की तस्दीक घटना स्थल जाकर की गई जो घटना स्थल के पास रिसिका जनरल स्टोर्स के सीसीटीव्ही कैमरे देखने पर रात्री 22:39 से 22:43 पर बाबूलाल तिवारी ने मृतक रघुवीर को नशे की हालत में पकड़कर अपनी झोपडी तरफ ले जाते हुये देखा गया। एंव पुनः 23:13 पर बाबूलाल तिवारी शर्ट के बटन खुले हुये बदहवास स्थिति मे नमकीन खरीदने आया पूरे घटना के स्थल पंचनामा मृतक की लाश का पंचनामा घटना स्थल पर मिले शराब के दो खाली क्वाटर नमकीन के खुले हुये पाऊच मिले है। पूरे घटना क्रम से एंव बाबूलाल तिवारी से पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि बाबूलाल ने मृतक रघुवीर लोधी के साथ बैठकर शराब पी और मृतक द्वारा गाली गलौच करने पर गुस्से मे बाबूलाल तिवारी ने पत्थर की फरसी से रघुवीर का सिर कुचल दिया और घटना के साक्ष्य को छुपाने के उद्देश से पुलिस को घर के सामने आते देख अज्ञात मृतक की सूचना देने लगा। उक्त घटना के आधार पर पुलिस थाना स्टेशन बजरिया द्वारा अपराध क्रमांक 273/2022 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना मे लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुऐ आरोपी बाबूलाल तिवारी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5,000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि मे 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है ।