रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। सुरेश कुमार चौबे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोहागपुर द्वारा आरोपी देवेंद्र पिता मोहन सिंह, बिहारी पिता आलम सिंह, शुभम पता प्रीतम सिंह, गगन पिता श्यामलाल, मोहनलाल पिता आलम सिंह, प्रदीप पिता मोहन सिंह, अनिकेत पिता श्रीकिशन, गुलाब सिंह पिता बाबूलाल, करन पिता हरिराम, श्यामलाल पिता आलम सिंह, अंकित पिता तखतसिंह एवं अर्जुन पिता हरिराम, समस्त निवासी-ग्राम करनपुर,थाना – सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को धारा- 302/149 भादवि में आजीवन कारावास, 323/149(काउंट 04) भा.दं.वि. में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 10100 -10100/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.06.2021 को सुबह करीब 10ः40 बजे अनुराग ठाकुर, अभिलाष ठाकुर, अंकित ठाकुर एवं आदित्य ठाकुर अपने खेत ग्राम-करनपुर में मूंग की दवाई सींच रहे थे, तभी पडोस के खेत में आरोपी देवेंद्र, मोहन, बिहारी, प्रदीप, गगन अनिकेत, गुलाब, शुभम, करन, श्यामलाल, अंकित, अर्जुन, मयंक, अनमोल ग्राम करनपुर आये और बोले कि यहां तुम्हें खेती नहीं करने देंगे, सभी एक राय होकर हाथों में लाठी, डंडा लिये आये और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे, इसी बात को लेकर अभिषेक ठाकुर के साथ प्रदीप पुर्विया व देवेंद्र पुर्विया डंडे से मारपीट की जिससे उसे चोटें आयीं। उसका भाई अभिलाष बचाने आया तो मोहन पुर्विया ने डंडे से पीठ पर मारा, अंकित ठाकुर को बिहारी पुर्विया व अनमोल पुर्विया ने मारपीट कर पीठ में चोटें पहुंचाई, भाई आदित्य आया तो उसे गुलाब पुर्विया ने डंडे से पीठ पर मारा, उसका छोटे भाई अनुराग पुर्विया को देवेंद्र पुर्विया ने डंडे से सीने में ठूसा मारा, जिससे उसे चोट आयी। प्रदीप पुर्विया ने अनुराग को गला पकड़कर गिरा दिया एवं डंडे से सीने पर मारा, शुभम पुर्विया ने अनुराग को लाठी से सीने पर मारा था,आरोपी अनमोल, मयंक, गुलाब ने भी अनुराग को लाठी से सीने पर मारा था, सभी आरोपीगण ने एकराय सलाह होकर अनुराग ठाकुर के साथ लाठी से मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। घटना में आहत अंकित आदित्य, अभिलाष और मुकेश को चोटें आयीं थी। घायल अनुराग को उठाकर सोहागपुर अस्पताल लेकर आये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर में दर्ज की गयी। तत पश्चात थाना सोहागपुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके विचारण पश्चात अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्काे से सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय सोहागपुर द्वारा समस्त आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर बाबूलाल काकोड़िया एवं अपर लोक अभियोजक, सोहागपुर शंकरलाल मालवीय द्वारा प्रकरण में संयुक्तरूप से सशक्त पैरवी की गयी। उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादव मीडिया प्रभारी, डीपीओ कार्यालय,नर्मदापुरम द्वारा प्रदान की गई है।