षडयंत्र पूर्वक पद का दुरूप्रयोग कर भ्रष्टाचार करने वाले
आरोपीगण को हुई की सजा
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आज दिनांक 06/12/2024 माननीय विशेष न्यायालय श्री मनोज कुमार सिंह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारीगण जिनमे विक्रय अधिकारी विजेन्द्र कौशल, संयुक्त पंजीयक अशोक कुमार मिश्रा, सहकारिता निरीक्षक ए.पी.एस. कुशवाहा, किरण अग्रवाल, कोमल लोल्ला को धारा 420, 467, 471, 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये, आरोपीगण विक्रय अधिकारी विजेन्द्र कौशल, संयुक्त पंजीयक अशोक कुमार मिश्रा, सहकारिता निरीक्षक ए.पी.एस. कुशवाहा, किरण अग्रवाल, कोमल लोल्ला को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 अर्थदण्ड (प्रत्येलक आरोपी को ) एवं आरोपीगण विक्रय अधिकारी विजेन्द्र कौशल, संयुक्तु पंजीयक अशोक कुमार मिश्रा, सहकारिता निरीक्षक ए.पी.एस. कुशवाहा को धारा 467, 471 सहपठित धारा 120-बी भादवि एवं धारा 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में प्रत्येक धारा मे 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000-8000 रू अर्थदण्ड, (प्रत्येषक आरोपी को) से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता कुशवाहा द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
ग्राम बगौनिया, कल्याणपुर के ग्रामवासियो द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर हस्ताक्षरित लिखित शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत की गई कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल अधिकारियो द्वारा ग्राम बरखेडा नाथू रातीबड में बैंक अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लघन करते हुये ऋण वसूली न होने पर चल-अचल संपत्ति से ऋण वसूली के लिये बैंक अधिकारियो द्वारा नियम एवं शर्तो को अपनाये बिना मिट्टी के भाव में कृषि भूमि नीलाम की गई है। वर्तमान प्रकरण में ग्राम बकानिया, तहसील हुजूर जिला भोपाल की लगभग 4.92 एकड भूमि मात्र 1 लाख 50 हजार रूपये में षडयंत्र पूर्ण दिनांक 04.01.2007 को नीलाम कर दिया था उक्त भूमि कृषक अशोक कुमार शर्मा की थी, जिसने मोटर एवं पम्प के लिये वर्ष 1995 मे 29 हजार रूपये का ऋण लिया था। वर्ष 2000 से 2007 के मध्य कृषि भूमि की नीलामी कार्यवाही का सिलसिला कई वर्षो से चल रहा था तथा ऋणी कृषक को बताये बिना एवं विधिवत सूचना ना देकर बंधक भूमि को ऋण राशि न अदा करने पर उनकी भूमि बाजार मूल्य एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्यो से अत्यूधिक कम मूल्य पर अवैधानिक रूप से नियम के विरूद्ध नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाडी कर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ भोपाल को भेजा गया जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। उक्त लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा जॉच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य , दस्तोवजों, लिखित तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण उक्त धाराओं से दण्डित किया गया।