कटनी। मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ई- स्कूटर वाहन क्रय करने के लिए मूल्य की राशि की 50 प्रतिशत राशि, जो अधिकतम 40 हजार रुपये मंडल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जायेगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, जो वास्तविकता में निर्माण श्रमिक होना चाहिये। निर्माण श्रमिक का पंजीयन पांच वर्ष तक सतत रूप से वैध पंजीयन होने पर ही हितलाभ दिया जायेगा। ई- स्कूटर क्रय हितलाभ के लिए ई- स्कूटर का आरटीओ से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। क्रय किये गये ई- स्कूल पर कर्मकार कल्याण मंडल के अनुदान से क्रय अनिवार्य रूप से लिखना होगा। योजना का लाभ जीवनकाल में मात्र एक बार ही देय होगा तथा क्रय किया गया ई- स्कूटर तीन वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा।
सहायता राशि भुगतान के लिए आवेदक द्वारा ई- स्कूटर क्रय कर मंडल के पोर्टल पर अनुदान के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा मंडल के पोर्टल पर ई- स्कूटर क्रय बिल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, श्रमिक की ई- स्कूटर के साथ फोटो, जिसमें ई- स्कूटर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक स्पष्ट प्रदर्शित हो, ड्राइविंग लायसेंस अपलोड करना होंगे। जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा डीबीटी के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हितलाभ का भुगतान किया जायेगा।