कटनी – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव नें बरही – मैहर मार्ग के महानदी पुल मे गड्ढ़ा खुदवाकर अवरोध बनानें के लिए जिम्मेदार बांण सागर पक्का बांध देवलोंद शहड़ोल के कार्यपालन यंत्री विनोद कुमार ओझा और अनुविभागीय अधिकारी मोहन श्याम वशिष्ट के विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के लिए जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव भेजा है।
कलेक्टर श्री यादव द्वारा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन को प्रेषित प्रस्ताव मे उल्लेखित किया है कि महानदी पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से इस पर आवागमन व परिवहन 7 दिसंबर 2022 से बंद है। आवागमन व परिवहन प्रतिबंध के लिए बेरीकेट्स का अवरोध लगाया गया था। लेकिन यह किन्ही कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो गया था। जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर नई बेरीकेटिंग अवरोध व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सह भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी विजयराघवगढ़ महेश मंडलोई द्वारा 11 नवंबर और 16 नवंबर 2024 को पत्र लिखकर बेरीकेट व अवरोध बनाने कहा गया था। इसके लिए कार्यपालन यंत्री और अनुविभागीय यंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था लेकिन बांण सागर पक्का बांध देवलोंद के अधिकारियों द्वारा महानदी पुल पर बेरीकेट्स अवरोध पुनः नहीं बनाया जाकर केवल गढ्डा खोदकर अवरोध बनाया गया। एस.डी.एम विजयराघवगढ़ ने स्थल निरीक्षण करनें के उपरांत 17 नवंबर को गढ्डे को बंद करने के लिए कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी बांण सागर को उनके मोबाइल नंबर क्रमशः 9425185667 और 9997449994 पर संपर्क कर महानदी पुल पर खोदे गए गढ्डे से जनहानि होने एवं लॉ एंड आर्डर जैसी स्थिति निर्मित होनें की संभावना के मद्देनजर गढ्डे को तत्काल बंद कर पूर्व की भांति बेरीकेट का अवरोध बनाये जाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनके व्हाट्स एप नंबर पर स्थल का फोटो भेजकर मैसेज के माध्यम से लोगों के आक्रोशित होने व गढ्डों को ठीक कराये जाने का लेख किया था।
लेकिन इसके बावजूद कार्यपालन यंत्री विनोद कुमार ओझा और अनुविभागीय अधिकारी मोहन श्याम वशिष्ट द्वारा गढ्डा बंद करके बेरीकेट्स का अवरोघ नहीं बनाये जाने के कारण सोमवार 18 नवंबर को एक मोटर साईकिल सवार युवक उस खोदे गए गढ्डे मे गिर जाने से अत्यधिक जख्मी हो गया। कार्यपालन यंत्री व अनुविभागीय अधिकारी को बार- बार निर्देश देने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और अपने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही परिलक्षित होने से कलेक्टर श्री यादव ने बांण सागर पक्का बांध देवलोंद के कार्यपालन यंत्री श्री ओझा और अनुविभागीय अधिकारी श्री वशिष्ट के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव प्रेषित किया है।
बताते चलें कि बरही – मैहर मार्ग में छोटी महानदी पर बनें ब्रिज के बैलेंस वेंटीलेटर स्लैब और एक्सपांसन ज्वाइंट सहित बैलेंस कंटीलीवर स्लैब के निचले भाग में क्रेक आने के कारण पुल से 7 दिसंबर 2022 को जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से इस पुल से वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आवागमन की सुरक्षा की दृष्टि से बेरीकेट्स लगाया गया था।