रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2024 में अवैध रूप से गांजा रखनेे वाले आरोपीगण 01. रमजान खान उम्र- 28 वर्ष निवासी- ग्राम मोयरा मुंगली थाना मठोंद जिला बांदा (उ0प्र0) 02. अब्दुल मोमिन खान उम्र- 28 वर्ष निवासी- ग्राम मोयरा मुंगली थाना मठोंद जिला बांदा (उ0प्र0) 03. देवी सिंह मीना उम्र-31 वर्ष निवासी- डिंडोली मंदिर के पास राजेन्द्र नगर बासौदा जिला विदिषा 04. गुड्डा मैना उम्र- 38 वर्ष निवासी- ग्राम रीछई थाना त्यौंदा जिला विदिषा 05. अमन चतुर्वेदी उम्र-25 वर्ष निवासी- पुराना देहात थाना के पीछे बेहलोट वायपास बासौदा जिला विदिषा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(ब्) सहपठित धारा 20 (बी) (पप) (सी) के अधीन अपराध के आरोप में आरोपीगण को 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 500000 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 09.02.2021 को ऋतुराज सिंह थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहा होकर, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, अषोक लिलेंड कंपनी का कंटेनर (दस चक्का ट्रक) जिसका नंबर एम.एच. 04 जे.यू. 4602 है और जिसका रंग हल्का कत्थई रंग का है। जिसमें कुछ लोग कुछ समय बाद अवैध गांजा लेकर रंगई गणेष मंदिर तरफ से विदिषा आने वाले है। सूचना की तस्दीक व मौके की कार्यवाही हेतु हमराह फोर्स रंगई गणेष मंदिर रोड विदिषा रवाना होकर पीतिला नाला के पास पहुंचकर सांची तरफ से आने वाले वाहनों को देखने लगे, कुछ समय बाद देखा कि मुखबिर के बताये अनुसार हल्का कत्थई रंग का अषोक लीलेंड एम.एच. 04 जे.यू. 4602 तेजी से आया जिसे पुलिस बल की मदद से रोका और चालक के कंटेनर में रखे सामान के बारे पूछा तो आना-कानी करने लगा। चालक और उसमें बैठे लोगों के नाम पते पूछे तो चालक ने अपना नाम रमजान खान निवासी- मठोंद जिला बांदा (उ0प्र0) व ट्रक में बैठे अन्य लोगों ने अपना नाम 01. अब्दुल मोमीन खान, 02. देवी सिंह मीना, 03 गुड्डा मैना, 04. अमन चतुर्वेदी होना बताया। उक्त सभी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पंचनामा तैयार किया गया। ट्रक की तलाषी लेने पर चालक व क्लीनर सीट के पीछे दो सफेद रंग की बोरी मिली। दोनों बोरी से मादक पदार्थ गांजा की गंध आ रही थी। तलाषी पंचनामा तैयार किया गया। उक्त दोनों बोरी को खोलकर देखा तो दोनांे में हरे भूरे रंग की पत्तियां, फूल, बीज व तनायुकत नमीयुक्त वानस्पतिक पदार्थ पाया गया, जिसे सूंघने व देखने पर व पंचानों को सुंघाने, दिखाने व रगड़कर प्रषिक्षण व अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया, जिसका पंचनामा तैयार किया गया। आरोपीगण ने ट्रक में बोरियों में मादक पदार्थ गांजा भरकर बेचने के लिये लाना स्वीकार किया। फोर्स द्वारा ट्रक में पीछे कंटेनर में पेपर रोल की आड़ मेें तीन बोरियां जिसमें मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया। आरोपीगणों से कुल 210 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपीगणों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर थाना कोतवाली विदिषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक ऋतुराज सिंह द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(जे.एस. तोमर)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा