कटनी ( 26 अक्टूबर ) – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देशन में जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसके तहत अवमानक खाद्य पदार्थाे का विक्रय करनें वाले प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने, जुर्माना अधिरोपित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती साधना परस्ते ने अमानक खाद्य पदार्थ खोवा का संग्रहण और विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत योगेन्द्र पाण्डेय पिता श्री भगवानदास पाण्डेय, निवासी बस स्टैण्ड बहोरीबंद, फर्म मेसर्स न्यू जबलपुर सेव भण्डार, बस स्टैण्ड बहोरीबंद को 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनावेदक को उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित हैडों में खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत लाइसेंस फीस अर्थदंड आदि के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए है। अन्यथा की दिशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
यह है प्रकरण
तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय कुमार गुप्ता के द्वारा विगत 25 अगस्त 2022 को बस स्टैण्ड, बहोरीबंद स्थित मेसर्स न्यू जबलपुर सेव भण्डार की जांच के दौरान दुकान का पंजीयन क्रमांक 21421190001204 पाया गया । निरीक्षण के दौरान दुकान पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे खेवा, नमकीन, लड्डू आदि का निर्माण एवं भण्डारण कर विक्रय होना पाये जाने पर विक्रय हेतु रखे दो अलग- अलग प्रकार के खोवे में आशंका होने पर नियमानुसार कार्यवाही साक्षियों की उपस्थिति में पूर्ण की जाकर खोवा के नमूने जॉच हेतु लिए गए।
अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांच हेतु लिये गए खोवा का नमूना अवमानक पाये जानें पर अभिहित अधिकारी द्वारा जॉच नमूने के उक्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित करते हुए अनावेदक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने की अपील किये जा सकने के संबंध में सूचित किया गया।प्रकरण में अवमानक खाद्य पदार्थ खोवा का संग्रहण एवं विक्रय करने के कारण आरोपी अनावेदक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 सहपठित धारा 51 का उल्लंघन पाये जाने पर अनावेदकों को लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दण्डित करने का अनुरोध किया गया है। जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को सुनवाई हेतु आहूत किया गया। अनावेदक द्वारा उपस्थित होने के उपरान्त भी अपने पक्ष समर्थन में जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अनावेदक को बार-बार जवाब का अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर परिवाद सिद्ध होनें तथा अनावेदक को दोषी पाए जाने पर अनावेदक योगेन्द्र पाण्डेय पुत्र भगवानदास पाण्डेय, निवासी-बस स्टैण्ड बहोरीबंद के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा के तहत 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
फाइल फोटो