रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस. तोमर ने बताया कि, दिनांक 24.10.2024 को माननीय न्यायालय विषेष न्यायाधीष (एस.सी/एस.टी. एक्ट) श्रीमान् जी.सी. शर्मा जिला विदिषा ने थाना-शहर बासौदा के अपराध क्रमांक 191/2021 प्रकरण क्रमांक 109/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तगण फूलबाई परिहार आयु-40 वर्ष निवासी ग्राम रोजरू, आरक्षी केन्द्र शहर बासौदा जिला विदिषा को हत्या करने के अपराध में धारा 302 सहपठित धारा 34 में आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदंड एवं अकरम बेग आयु- 35 वर्ष एवं अरमा खां आयु-20 वर्ष निवासीगण-ग्राम रोजरू, आरक्षी केन्द्र शहर बासौदा जिला विदिषा को हत्या करने के अपराध में अंतर्गत भादवि की धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा 3(2)(अ) एस.सी एस.टी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक विदिषा जे.एस.तोमर द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन पुलिस निरीक्षक थाना शहर बासौदा सुश्री सुमि देसाई एवं उपनिरीक्षक राकेष रघुवंषी द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2021 को आरक्षी केन्द्र शहर बासौदा में मृतक बल्लू उर्फ बलराम परिहार का शव सड़क किनारे तालाब (खंती) में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस को घटनास्थल पर रवाना किया गया। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक राकेष रघुवंषी, सहायक उपनिरीक्षक लखनलाल यादव मौके पर पहुंचे, जहां मृतक की पत्नि अभियुक्त फूलबाई के कहे अनुसार देहाती मर्ग कायम किया गया, जिसमें उसने अपने पति की लाष सडक किनारे तालाब के पानी में पडे होना बताया। उपनिरीक्षक राकेष रघुवंषी ने मृतक की लाष जहां पडी थी, उस स्थान को सील किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान घटनास्थल मृतक के रहवासी मकान के कमरे व छत पर तथा घर के आसपास गली में पैरों व खून के निषान तथा सडक पर व सडक किनारे लगी गुमठी पर खून के निषान पाये गये। सहायक उपनिरीक्षक लखनलाल द्वारा लाष का पंचनामा बनाया गया व शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। घटनास्थल का नक्षामौका बनाया गया। घटनास्थल वाला तालाब एवं मृतक का घर व गली तथा जिस स्थान पर खून के धब्बे थे, उसे सील किया गया। तत्पष्चात् पुलिस द्वारा थाना शहर बासौदा मर्ग क्रमांक 26/21 की कायमी रिपोर्ट लेख की एवं बाद अपराध क्र0 191/21, धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक जे.एस.तोमर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
(जे.एस.तोमर)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा