रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डेय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी सूरज अहिरवार आयु- 23 वर्ष निवासी- गुनगा जिला भोपाल अंतर्गत- थाना सत्पदा़ जिला विदिषा को धारा 323 भादवि में 04 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 07.09.2019 को थाना थाने में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध इस आषय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, उक्त दिनांक को शाम 6ः00 बजे फरियादी भानु यादव के खेेत में काम कर रहा था, तभी उसका रिष्तेदार आरोपी सूरज अहिरवार आया और उसे रोड पर बुलाया और कहने लगा कि उसने उसके नाम से जो मोबाईल फायनेंस करवाया था, उसकी किष्त उसने जमा नहीं की है। जब फरियादी ने मोबाईल के पूरे पैसे दिये जाने का कहा तो इसी बात पर से आरोपी सूरजसिंह फरियादी को अष्लील गालियां देने लगा। जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी सूरज ने उसे डंडे से मारा जिससे उसे चोट लगी। जब फरियादी चिल्लाया तो एक व्यक्ति आया जिसे देखकर आरोपी भाग गया और अपने साथ मोबाईल भी ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सत्पदा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0