रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। (गंजबासौदा) पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/एसपीओ दिनेष कुमार असैया द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय श्रीमती सोनल पटेल, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिषा ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2024 को आरोपीगण को 03-03 साल की सजा और 6000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के द्वारा जीआरपी चौकी गंजबासौदा में एक लेखीय आवेदन दिया कि वह दिनांक 05.07.2023 को विदिषा स्टेषन से गंजबासौदा के लिए ट्रेन में अपने भाई और बहन के साथ सफर कर रही थी। आरोपीगण द्वारा उसके साथ बुरी नियत से छेडछाड कर अष्लील कमेंट कर भाई के साथ मारपीट की थी। उक्त आवेदन पर से थाना जीआरपी विदिषा में अपराध क्र. 125/23 की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 354, 294, 506, 323 भादवि एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट में दर्ज की गई थी। अनुसंधान उपरांत न्यायालय में जीआरपी बासौदा पुलिस द्वारा चालान पेष किया गया था।
न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़िता के न्यायालयीन कथन न्यायालय के समक्ष व अन्य साक्षीगणों के कथन कराए गए एवं उपलब्ध साक्ष्य तथा एडीपीओ दिनेष असैया के तर्क से सहमत होकर, अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354ए, 323 भादवि एवं 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीनों आरोपीगण को 03-03 वर्ष की सजा एवं कुल 6000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेष तिवारी द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
दिनांकः- 04.10.2024
(दिनेष कुमार असैया)
विषेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) तह0 गंजबासौदा