रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
मान. न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायसेन श्रीमान महेश कुमार माली द्वारा निर्णय पारित कर अपराध क्रमांक 211/2022, सत्र प्रकरण क्रमांक 189/2022, धारा 294, 302, 456, 450, 34 भा.द.सं. के अपराध में आरोपीगण – सौरभ आ. नेपालसिंह कोली, आयु 23 वर्ष, एवं नेपालसिंह आ. सुमेर उर्फ रामसिंह कोली आयु 55 वर्ष दोनों निवासी पटेल नगर जिला रायसेन को दोषी पाते हुये धारा 450 में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व धारा 302/34 भादसं में आजीवन कारावास तथा दोनों धाराओं में कुल 10,000-10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
उक्त प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन तथा सहायक पैरवीकर्ता श्रीमती भारती गेडाम अति. जिला अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी भंवरलाल को दिनांक 06/04/2022 को रात्रि 09:15 बजे घर पर था। उसकी पत्नि और उसका लड़का भी घर पर थे तभी पड़ोसी अभियुक्त सौरभ व उसके पिता नेपाल सिंह दोनों हाथों में रॉड व पत्थर लेकर घर के बाहर खड़े होकर उसके लड़के घनश्याम को गालियां दे रहे थे । गालियों की आवाज सुनकर फरियादी बाहर आया और उसने देखा कि दोनों अभियुक्तगण ने उसके घर के बाहर गेट पर लगे ताले को तोड़ा और अंदर खड़े हो गये और उसके पुत्र घनश्याम के साथ मारपीट करने लगे। अभियुक्त नेपाल सिंह ने उसके हाथ में रखे पत्थर से व अभियुक्त सौरभ ने लोहे की रॉड से घनश्याम को मारा । उस समय उसने व उसकी पत्नि मुन्नी बाई ने बीच-बचाव किया। उसका पुत्र छूटकर घर में अंदर की तरफ भागा तो दोनों अभियुक्तगण उसे मारते हुए खींचकर बाहर लेकर आए। घनश्यााम को हाथ , पैर व सिर में तथा पूरे शरीर में काफी चोटें आई व खून बह रहा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी व अभियुक्त्गण के परिवार के लोग भी आए जो अभियुक्तगण को वहां से ले गए। पड़ोसी में से किसी ने 100 डायल पर घटना की सूचना दी । 100 डायल वाहन मौके पर पहुँचकर घनश्याम की अवस्था देखकर उसे जिला अस्पताल जिला रायसेन भर्ती करवाया जहां इलाज के दौरान घनश्याम की मृत्यु हो गयी। पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गयी। व फरियादी भंवरलाल द्वारा थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाया गया व तथा अपराध पंजीबद्ध करवाया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर जाकर फरियादी भंवरलाल की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण से पूछताछ की गयी जिसके आधार पर अभियुक्त सौरभ से लोहे का सरिया व खून लगे कपड़े व अभियुक्त नेपालसिंह से खून लगा पत्थर और कपड़े जप्ति किये गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण सौरभ तथा नेपालसिंह को दोषसिद्ध पाते हुये भारती दण्ड संहिता की धारा 450 में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व धारा 302/34 भादसं में आजीवन कारावास तथा दोनों धाराओं में कुल 10,000-10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला-रायसेन