रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डेय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी निवासी- अंतर्गत थाना हैदरगढ़ जिला विदिषा को धारा 354-ए (1)(प) भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21.11.2023 को अभियोक्त्री महिला थाना विदिषा में इस आषय का आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 20.11.2023 को करीब 04ः15 बजे वह स्कूल से अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी मिल गया जो अभियोक्त्री को देखकर कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और अभियोक्त्री से बात करने लगा। अभियोक्त्री ने बात करने से मना किया तो आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया। तब वह चिल्लाई तो वहीं पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने देख लिया और उसने आरोपी का हाथ झटक दिया। आरोपी जाते-जाते अभियोक्त्री को धमकी देकर कह रहा था कि उसने थाने में रिपोर्ट की तो वह उसे जान से मार डालेगा। व्यक्ति ने अभियोक्त्री के भाई को फोन करके बुलाया तथा घटना के बारे में बताया। घर आने पर अभियोक्त्री ने अपने पिता को घटना की बात बताई। फरियादी के उक्त आवेदन के आधार पर थाना हैदरगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(श्रीमती सपना दुबे)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0