रिपोर्टर बबलू जायसवाल
शाजापुर। माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय (श्री ललित किशोर) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आज दिनांक 30/07/2024 को आरोपी मुबारिक खान पिता हकीम निवासी मुल्लाखेडी थाना कोतवाली शाजापुर को, धारा 302 भादवि में आजीवान कारावास एवं 3000 रू अर्थदण्ड तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 05/05/2023 की सुबह लगभग 05 बजे ग्राम मुल्लाखेडी शाजापुर में आरोपी मुबारिक ने अपनी पत्नि अंजुम बी को रात्रि 03:30 बजे सोई हुई अवस्था में चाकू से कई वार किये। जिससे अंजुम बी की मृत्यु हो गई। उक्त घटना की सूचना 100 डायल पर आरोपी के भाई ने दी। जिस पर 100 डायल एवं पुलिस ने मौके पर जाकर कार्यवाही की। पुलिस द्वारा थाना कोतवाली शाजापुर पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि, धारा 25 आर्म्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर