रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डेय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा शराब पीने के लिए पैसे मॉगने एवं मारपीट करने वाले आरोपी गजेन्द्र लोधी निवासी- दैयरपुर जिला विदिषा अंतर्गत- थाना हैदरगढ़ जिला विदिषा को धारा 327 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21.06.2022 को रात 9ः30 बजे फरियादी अपने घर के पास खड़ा था, उसी समय गांव का गजेन्द्र लोधी आया और उससे बोला कि उसे पांच सौ रूपये दारू पीने के लिए चाहिए, वह दे दे, तो फरियादी ने गजेन्द्र लोधी को रूपये देने से मना कर दिया, तो आरोपी ने उसे सीने मे मुक्का मारा जिससे वह गिर गया, आरोपी ने वहीं पड़ा डण्डा उठाकर फरियादी के सिर पर मारा जिससे फरियादी को चोट आई। उक्त घटना के संबंध में फरियादी की सूचना के आधार पर थाना हैदरगढ़ में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(श्रीमती सपना दुबे)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0