रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
मान. न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायसेन श्रीमान सचिन जैन द्वारा निर्णय पारित कर अपराध क्रमांक 123/2022, सत्र प्रकरण क्रमांक 244/2022, धारा 459, 302, 380 भा.द.सं. के अपराध में आरोपिया – जैनी जोशी, पुत्री महेश जोशी, आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम गुलगांव, थाना सांची जिला रायसेन थाना सांची जिला रायसेन को दोषी पाते हुये धारा 302 भादसं. में आजीवन कारावास एवं कुल 3000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 10/06/2022 को फरियादी शैलेन्द्र नेमा पिता स्वा. द्वारका प्रसाद नेमा उम्र 48 साल निवासी माता मंदिर रोड वार्ड क्र. 03 कान्हाखेड़ा कला सांची के द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 09/06/2022 को करीब 12 बजे घर से खाना खाकर और बच्चे को खिलाकर हर बार की तरह पत्नी ममता नेमा को साथ लेकर भोपाल आंख दिखाने के लिए विनायक को घर पर छोड़कर गए थे। जब शाम को वापस सांची आये तो मैं मार्केट में सब्जी लेने के लिए रूक गया था। पत्नी को घर भेज दिया था, पत्नी ने थोड़ी देर में ही मुझे फोन करके बताया कि जल्दी से घर आओ तो मैं घर पहुंचा तो देखा मेरा बच्चा विनायक कमरे के अंदर लेटा हुआ था। उसके पास सल्फास की गोली की डिब्बी पड़ी थी तथा एक स्टील का ग्लास भी खाली रखा हुआ था। जिसमें से सल्फास जैसी बदबू आ रही थी एवं अलमारी एवं पलंग पेटी का सामान बिखरा हुआ पड़ा था, तब मैंने और मेरी पत्नी ने लड़के विनायक से बात की तो उसने बताया कि जैनी दीदी आयी हुई थी। जो चली गयी है और बेहोश हो गया था। तब हम लड़के विनायक को लेकर सांची अस्पताल पहुंचे जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल विदिशा रिफर कर दिया था। तब लड़के को ऐम्बुेलेंस से विदिशा अस्पपताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने चेक करने पर हमे थोड़ी देर में बताया की लड़का खत्म हो चुका है। जिस लड़की का नाम बच्चे ने बताया था वह लड़की जैनी जोशी मेरे यहां करीब 02 महीना कोचिंग पढ़ी थी। हमें ऐसा लगता है जैनी जोशी द्वारा चोरी करने के इरादे से विनायक को जान से मारने की नियत से जहरीला पदार्थ सल्फास की गोली खिलाकर अलमारी में रखे मेरी पत्नी ममता के जेवर सोने की दो चूड़ी, मंगलसूत्र व उसके गुरिए, कान के एक जोड़ सोने के टाप्स , 01 सोने का सिक्का , चांदी की पायल और आर्टिफिशियल जेवर कीमती करीब 02 लाख रूपये का जेबरात सामान, नगद 10 हजार रूपये तथा दो या तीन सौ की चिल्लर चोरी की गई। चोरी करने के बाद निकलते समय बाहर से दरवाजे की कुंदी लगाकर चली गई। मेरे लड़के विनायक की जानबूझकर हत्या के इरादे से सल्फास की गोली खिलाकर हत्या की जिससे वह आसानी से चोरी कर सके। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 123/2022 धारा 380, 459, 302 भादसं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, घटना स्थल से सल्फास की डिब्बी , गिलास तथा बेलन जिससे सल्फास की गोली पीसी गयी थी को जप्त किया गया। फरियादी शैलेन्द्र एवं पत्नी ममता बाई के कथन लेखबद्ध किये गये। दिनांक 11/06/2022 को आरोपिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपिया से चोरी किये गये सामान को जप्त किया गया।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को दोषसिद्ध पाते हुये भारती दण्डा संहिता की धारा 459 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादसं. में आजीवन कारावास तथा 1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 380 भादसं. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0