कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप गत ंिदवस ओव्हर चूनापत्थर का अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए वाहन से 17 हजार 84 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया जाकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विगत 5 जुलाई को ग्राम अमरैया पार कैमोर मे आकस्मिक जांच के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 04 पीआर 6525 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, शिवदास लोधी पिता किशोरी लाल लोधी निवासी हरैया मोहल्ला धवैया तहसील विजयराघवगढ एवं वाहन मालिक राजा कंस्ट्रक्शन इक्विपमैंट सुखनंदन लाल निवासी कायाबंधा रायपुर छ.ग.द्वारा 1.37 घनमीटर चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जब्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 17 हजार 84 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।
प्रकरणों के संबंध मे सूचना पत्र जारी होने के पश्चात अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 17 हजार 84 रुपये जमा कराया जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने पर जब्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करने के प्रावधान के अंतर्गत जब्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।