रिपोर्टर : हेमन्त सिंह
*कटनी – मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा तीन तलाक पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश देने के बाद पहला मामला कटनी में दर्ज किया गया था जिस पर मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक पर आमिर खान नामक युवक को तीन तलाक में आरोपी बनाया गया था मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कोतवाली थाने में मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक का मामला दर्ज किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय के समक्ष कटनी कोतवाली पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था अभियोग पत्र पर अधिवक्ता यश खरे एवं अधिवक्ता संजय चतुर्वेदी जी के द्वारा लगभग आधे घंटे आर्गुमेंट करने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा तीन तलाक के मामले पर अभियुक्त आमिर खान को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।*
*पूरे मध्य प्रदेश पर हाइलाइट होने वाले तीन तलाक के मामले को लेकर न्यायालय ने काफी गंभीरता से इस पर विचार करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के बाद कोर्ट पर ट्रायल के समय उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।*
*इसके साथ ही अभियुक्त आमिर सहित उसके माता-पिता पर दहेज प्रथा का भी और मारपीट करने का भी आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था जिस पर तीनों अभियुक्त को न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत दे दी है*