कटनी (26 जून) – जिले के गैस गोदामों मे अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं फायर प्लान एप्रूवल, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के संबंध मंे कलेक्टर अवि प्रसाद के सख्त रूख के बाद जिले के 19 गैस गोदाम संचालकों को फायर प्लान एप्रूवल हेतु एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं करना भारी पड़ा। इनमें से प्रत्येक गैस संचालक के विरूद्ध 2 लाख 86 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार सभी 19 गैस संचालकों को मिलाकर 54 लाख 43 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि 7 दिवस के अंदर संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत निकाय के कोष में जमा करनें के निर्देश दिए है। जिला प्रशासन के फायर प्लान एप्रूवल और फायर सर्टिफेट की बाध्यता के कडे निर्देश के बाद गैस संचालकों मे हड़कंप मच गया है।
इन्हे लगा अर्थदण्ड
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिन 19 गैस गोदाम संचालकों को पृथक – पृथक अर्थदंड अधिरोपित किया है उनमें मां कंकाली गैस एजेंसी प्रकाश सिंह बागरी, सिलौडी इंडेन ग्रामीण वितरक प्रशांत कुमार राय तहसील ढीमरखेडा, समर्थ सेवा एच पी गैस बाकल मुकेश जैन तहसील बहोरीबंद, अमिता एच पी गैस ग्रामीण वितरक पिपरियाकलां हर्ष तिवारी तहसील बरही, अपूर्वा गैस एजेंसी बरही (एचपीसी वितरक) अजय गुप्ता तहसील बरही, विलायतकलां इंडेन ग्रामीण वितरक विनय कुमार गौतम तहसील बडवारा, चंद्रकांता एचपी ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी के कार्तिक चड्डा तहसील बडवारा, गोल्डी गैस एजेंसी कैमोर (एचपीसी वितरक) पुष्पा सिंह तहसील विजयराघवगढ़, चतुर्वेदी गैस एजेंसी प्रवीण कुमार चतुर्वेदी तहसील कटनी, उषा गैस एजेंसी, आदर्श कालोनी (बी.पी.सी. वितरक) गर्ग जी तहसील कटनी, मेसर्स कटनी गैस एजेंसी सुधार न्यास कालोनी (एच.पी.सी. वितरक) बसंती ठाकुर ,प्रतीक धुव्रे तहसील कटनी, मे. गुप् ता ब्रदर्स, नदी पार (एचपीसी वितरक) मुकेश गुप्ता तहसील कटनी, पुरूषोत्तम गैस एजेंसी हीरागंज कटनी (एचपीसी वितरक) अभय बगडिया तहसील कटनी, अशोक गैस एजेंसी गढ्डाटोला, लखेरा श्री अशोक यादव तहसील कटनी, इण्डेन गैस एजेंसी सतीश पटेल तहसील कटनी, वुमेंस वेल्फेयर एसोसिएशन आर्डिनेंस फैक्ट्री (इंडेन गैस वितरक) आशीष यादव तहसील कटनी, सेंट्रल रेल्वे एमप्लाइज को-आपरेटिव सोसयटी लिमिटेड न्यू कटनी जंक्शन शिवमंगल प्रसाद तहसील कटनी, गोदाना इंडेन ग्रामीण वितरक घनश्याम पटेल तहसील रीठी अनुज गैस एजेंसी (भारत गैस) अनुज वर्मा तहसील रीठी का नाम शामिल है। इन गैस संचालकों द्वारा नोटिस प्राप्त होने के
उपरांत भी निर्मित गैस गोदाम, भवन में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत फायर प्लान एप्रूवल हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया।
5 गैस गोदाम संचालकों ने किया आवेदन प्रस्तुत
एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत फायर प्लान एप्रूवल हेतु अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस के अनुसरण में जिले की जिन 5 गैस गोदाम के संचालकों द्वारा ई – नगर पालिका पोर्टल में आवेदन प्रस्तुत किया है उनमे इंद्रा भारत गैस एजेंसी रीठी, शांति गैस एजेंसी हदरहटा बरही, सांई गैस एजेंसी विजयराघवगढ, सत्य साई गैस एजेंसी बहोरीबंद एवं शुभ भारत गैस स्लीमनाबाद का नाम शामिल है।
जुर्मानें का गणित
19 गैस गोदामो संचालको निर्धारित समयावधि के अंदर फायर प्लान एप्रूवल हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग का 16 दिसंबर 2022 के पश्चात 2 माह अर्थात 16 फरवरी 2023 तक फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर 16 फरवरी 23 से 15 फरवरी 2024 तक (365 दिवस) 500 रूपये प्रतिदिन की दर से 1 लाख 82 हजार 500 रूपये एवं 16 फरवरी 24 से 29 मई .2024 तक (104 दिवस) 1000 रूपये प्रतिदिन की दर से 1 लाख 4 हजार रूपये इस प्रकार कुल 2 लाख 86 हजार 500 रूपये का अर्थदंड शेष 19 गैस गोदामो संचालको को पृथक – पृथक अधिरोपित किया गया है।
7 दिवस में राशि जमा नहीं करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही
उक्त 19 गैस गोदाम संचालकों को उपरोक्त अर्थदंड की राशि सात दिवस के अंदर संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत निकाय के कोष में जमा कराते हुये रसीद व चालान की प्रति एवं फायर प्लान एप्रूवल हेतु आवेदन तत्काल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में एकस्पलोसिव एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।