कटनी – जिले में खनिज माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर अवि प्रसाद नें खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश पहले ही खनिज विभाग को दे रखा है। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा खनिज गौण मुरूम, लैटेराइट, रेत, गिट्टी, ओवरलोड एवं अवैध परिवहन के 6 मामलों पर जब्त किए वाहनों से 5 लाख 6 हजार 40 रुपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।
*रेत के अवैध परिवहन के तीन प्रकरणों पर 1 लाख 58 हजार 33 रुपये का प्रशमन शुल्क*
खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर विगत 1 जून को ग्राम बरही में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 19 एचए 5025 से 3 घन मीटर तथा हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 19 एचए 2833 मे 3 घन मीटर ओवरलोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर उक्त दोनों वाहनों को जब्त किया जाकर पृथक- पृथक प्रशमन शुल्क रूपये 44 हजार 125 निर्धारित किया जाकर अनावेदकों को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। जबकि एक अन्य मामलों में 31 मई को ग्राम हिनौता जांच के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 19 एचए 6357 में 3 घन मीटर ओवरलोड रेत का परिवहन करते पाए जाने पर मध्यप्रदेश खनिज गौण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन जब्त कर निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 69 हजार 783 रुपये जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था।
*गिट्टी के अवैध परिवहन पर 67 हजार 642 रूपये का प्रशमन शुल्क*
जबकि एक अन्य प्रकरण में विगत 1 को ग्राम बरही में विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक जे.एच 02 एएक्स 4272 से 2 घन मीटर ओवरलोड गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त किया जाकर निर्धारित शुल्क 67 हजार 642 रुपए प्रशमन शुल्क जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था।
*लैटेराइट के अवैध परिवहन पर 70 हजार 365 रुपये का प्रशमन शुल्क*
खनिज अधिकारी ने बताय कि विभाग द्वारा जांच के दौरान विगत 28 मई को ग्राम भेड़ा में हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 20 एचबी 4995 द्वारा 6.18 घनमीटर ओवर लोड लेटेराईट का अवैध परिवहन पाये जाने पर वाहन जब्त करते हुए 70 हजार 365 रूपये प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाकर प्रशमन शुल्क की राशि जमा करने की सूचना अनावेदक को प्रेषित की गई थी।
*मुरूम के अवैध परिवहन पर 2 लाख 10 हजार का प्रशमन शुल्क*
इसी तरह एक अन्य प्रकरण में विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान विगत 28 मई को ग्राम स्लीमनाबाद मे हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 20 एचबी 4537 से अनावेदक द्वारा 12 घनमीटर मुरूम का अवैघ परिवहन करते पाये जाने पर वाहन जब्त किया जाकर निर्धारित प्रशमन शुल्क 2 लाख 10 हजार रूपये जमा किये जाने हेतु अनावेदक को सूचित किया गया था।
खनिज अधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्त 6 प्रकरणों में आवेदकों को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि जमा किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरांत अनावेदकों द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की राशि जमा करने की सहमति दिये जाने तथा चालान के माध्यम से निर्धारित 6 प्रकरणों पर निर्धारित कुल प्रशमन की राशि 5 लाख 6 हजार 40 रुपये जमा हो जाने के पश्चात कलेक्टर श्री प्रसाद के द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के अनुसार वाहनों को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।