फायर प्लान प्रस्तुत और अप्रूव न कराने वाले भवन स्वामी संचालकों पर लगाया जाएगा जुर्माना होगी वैधानिक कार्यवाही*
कटनी। मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 16 दिसंबर 2022 के पश्चात 02 माह अर्थात दिनांक 16 फरवरी 2023 तक ऐसे भवन स्वामी/संचालक जिनके द्वारा फायर प्लान तैयार कराकर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने वाले नगर निगम सीमा में चिन्हित 47 भवन स्वामी/संचालकों (इण्डस्ट्रीज, स्कूल, कॉलेज, मैरिज गार्डन, होटल) के विरूद्ध निकाय द्वारा रूपये 286500 जुर्माना, प्रत्येक भवन स्वामी/संचालक पर दिनांक 29 मई 2024 की अवधि तक अधिरोपित किया गया है तथा जुर्माने की राशि जमा करते हुए फायर प्लान एप्रूवल कराने हेतु अंतिम रूप से सूचना पत्र जारी किया है। आयुक्त नगरपालिक निगम कटनी द्वारा सर्वसाधारण की सूचित किया है कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के में यथा उल्लेखित समस्त भवन (अस्पताल, होटल, व्यावसायिक, संस्थागत भवन) के स्वामी अनिवार्य रूप से किसी भी पंजीकृत फायर इंजीनियर के माध्यम से फायर प्लान तैयार कराए हुए एम.पी. ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। फायर प्लान प्रस्तुत नही करने की स्थिति मे शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु सचेत किया है।