रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
आज दिनांक 28/05/2024 को मीडिया प्रभारी श्रीमती शारदा शाक्य सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, डीपीओ कार्यालय, जिला रायसेन द्वारा बताया गया कि जिला रायसेन के विशेष न्या याधीष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्यािचार निवारण) अधिनियम रायसेन जिला रायसेन श्रीमती ऊषा गेडाम द्वारा थाना नूरगंज जिला रायसेन के अपराध क्रमांक 49/2021, प्रकरण क्रमांक SCATR/88/2021, धारा 302/34 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण दीपक उर्फ नानका खेरदे एवं आकाश उर्फ लल्लाा मंसारे को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्ति प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल मिश्रा डीपीओ जिला रायसेन एवं श्री धनीराम विश्वतकर्मा विशेष लोक अभियोजक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या्चार निवारण) अधिनियम) जिला रायसेन द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12/05/2021 को फरियादी ज्योति द्वारा इस आशय की देहाती नालिसी दर्ज करायी गयी कि उसका बेटा मैक्सन शेरूम पर काम करता था, कल दिनांक 11/05/21 को करीब ग्याारह बजे ननका उर्फ दीपक के साथ गया था, शाम करीब सात बजे उसकी रवि से मोबाईल पर बात हुई तो रवि ने बताया कि वह ग्राम झिरी में है, फिर दोबारा थोडी देर बाद उसने रवि को फोन लगाया तो दीपक ने फोन उठाया और बोला कि दस मिनिट से रवि से बात करा रहा हूँ फिर काफी देर तक रवि से बात नहीं होने पर वह अपने भाई दिनेश कोचले को साथ लेकर रवि की तलाश करने ग्राम झिरी व आसपास कोलार रोड क्षेत्र में गयी, कहीं नहीं मिला तो वे घर वापिस आ गये फिर दिनांक 15/05/21 को लगभग चार बजे वह अपने भाई दिनेश के साथ रवि की तलाश करने ग्राम झिरी तक आयी, फिर उसे लगभग 6 बजे उसे उसके लडके रवि की लाश, कोलार रोड के बेतवा ब्रिज के नीचे मिली, रवि के सिर में चोट लगी थी, खून निकल रहा था और पास में खून लगा पत्थर पडा था जिससे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्य कर दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नूरगंज द्वारा धारा 302/34 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। जाँच के दौरान अज्ञात व्यक्तियों की पहचान आरोपीगण 1- नानका उर्फ दीपक पिता रमेश खेरदे, 2- आकाश उर्फ लल्ला पिता प्रकाश, 3- बाल अपचारी के रूप में की गई । बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्याययालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा सभी अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के अवलोकन एवं परिशीलन करने के पश्चात सभी आरोपीगण को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य,
मीडिया प्रभारी,
जिला रायसेन