आरोपी किस्सु उर्फ किशोर तिवारी पिता गोवर्धन प्रसाद तिवारी निवासी हीरागज कटनी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दिनांक 01.01.1987 को पंजीबद्ध अपराध क्र० 03/1987 धारा 364, 302, 120बी, 201, 34 भा०द०वि० के मामले में माननीय न्यायालय श्री अनिल कुमार पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा दिनांक 08.12.2021 को स्थायी वारंट जारी किया गया था, माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट में आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी की गिरफ्तारी हेतु सकूनत हीरागंज कटनी, मित्तल इन्क्लेव, ग्राम हिरवारा, शाहडार रिसोर्ट स्लीमनाबाद, जिला जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र एवं अन्य कई जगहों में तलाश पतासाजी की गई, जो आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी अपने सकूनत से लगातार फरार रहा।
आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी अत्यंत कुख्यात प्रवृत्ति का अपराधी है, जिसके विन जिला कटनी में विभिन्न थानों में 20 अपराध एवं जिला जबलपुर के थाना कोतवाली में 01 अपराध एवं जिला इंदौर के थाना तुकोगंज इंदौर 01 अपराध कुल 22 कई गंभीर संगीन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
माननीय न्यायालय श्री अनिल कुमार पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी के विरूद्ध जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट में आरोपी के अपराधिक रिकार्ड को देखते हुये श्री अभिजीत कुमार रंजन (मापुसे) पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा डॉ संतोष कुमार डेहरिया अतिरिक्त पुलिस कटनी के नेतृत्व में 18 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम में 02 उप पुलिस अधीक्षक, 02 निरीक्षक, 07 उप निरीक्षक, 01 सउनि, 02 प्रधान आरक्षक एवं 02 आरक्षकों को रखा जाकर टीम को 05 भागों में विभक्त कर अलग-अलग जगहों पर रवाना किया गया।
पहली टीम को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा भेजा गया, जो पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश कांगड़ा के होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों एवं अन्य जगहों पर तलाश पतासाजी की गई, किन्तु आरोपी का कोई पता नहीं चला, टीम लगातार तलाश पतासाजी में लगी थी। दूसरी टीम को नाहर कटिया तिनसुकिया जिला डिब्रूगढ (आसाम) भेजा गया था, जहाँ
आरोपी की बहन के घर पर तलाश पतासाजी की गई, साथ ही पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश आसाम के तिनसुकिया के होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों एवं अन्य जगहों पर तलाश पतासाजी की गई, किन्तु आरोपी का कोई पता नहीं चला, टीम लगातार तलाश पतासाजी में लगी थी।
तीसरी टीम को जिला इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र भेजा गया था, जहाँ पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश जिला इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र के होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों एवं अन्य जगहों पर तलाश पतासाजी की गई, किन्तु आरोपी का कोई पता नहीं चला, टीम लगातार तलाश पतासाजी में लगी थी।
चौथी टीम को दिल्ली भेजा गया था, जहाँ पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश दिल्ली के होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों एवं अन्य जगहों पर तलाश पतासाजी की गई, किन्तु आरोपी का कोई पता नहीं चला, टीम लगातार तलाश पतासाजी में लगी थी।
आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी की गिरफ्तारी हेतु गजट प्रकाशन, दूरदर्शन में प्रकाशन कराया गया। आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिजीत कुमार रंजन द्वारा 10,000/- रूपये के इनाम की उद्घोषणा की गई, साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन द्वारा डी०आई०जी० जबलपुर एवं आई०जी० जबलपुर से ईनाम बढ़ाने हेतु पत्राचार किया गया, जो डीआईजी जबलपुर द्वारा आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी की गिरफ्तारी हेतु राशि 20,000/- रूपये का ईनाम एवं आई०जी० जबलपुर द्वारा राशि 30,000/-रूपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई है, साथ ही आई०जी० जबलपुर द्वारा जिला जबलपुर के थाना कोतवाली में पंजीबद्ध अप.क्र. 295/1985 धारा 302, 364, 365, 201, 120बी भादवि में भी माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर राशि 25,000/- रूपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई है, इस प्रकार आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी के कुल राशि 55,000/- रूपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई है।
पाँचवी टीम को प्रयागराज एवं अयोध्या (उ.प्र.) रवाना किया गया था, जहाँ पुलिस टीम द्वारा आरोपी किस्सू तिवारी की तलाश पतासाजी प्रयागराज के होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों एवं इसी प्रकार अयोध्या (उ.प्र.) के होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों पर तलाश पतासाजी की गई। जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी, अयोध्या के