कालापीपल(बबलू जायसवाल) कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा विगत दिनों आयोजित मनरेगा निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अव्हेलना करने पर जनपद पंचायत शाजापुर के प्रभारी सहायक यंत्री अनुराग सोलंकी को निलंबित कर दिया गया है।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सुश्री बाफना ने 18 जनवरी 2024 को आयोजित मनरेगा निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक के दौरान जनपद पंचायत शाजापुर प्रभारी सहायक यंत्री अनुराग सोलंकी को निर्माण कार्यों के संबंध में निर्देशित किया गया था।अनुराग सोलंकी द्वारा निर्देशों की स्पष्ट अव्हेलना करते हुए जनपद पंचायत शाजापुर की ग्राम पंचायतों में सामग्री मद की राशि की अधिकता वाले कुल 97 चेकडेम एवं 22 फलड कन्ट्रोल व डाईवरजन चैनल स्वीकृत किये गये थे,जिनमें से कुल 87 कार्य बिना कार्यक्रम अधिकारी सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शाजापुर की अनुमति के प्रारम्भ करवाये गये है जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं।18 जनवरी 2024 को आयोजित मनरेगा निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा जनपद पंचायत शाजापुर के प्रभारी सहायक यंत्री अनुराग सोलंकी को निर्देशित किया गया था कि “मनरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय का 60 प्रतिशत मजदूरी पर एवं 40 प्रतिशत सामग्री पर किये जाने के शासन निर्देशों के उपरांत भी जिले श्रम सामग्री अनुपात 58:42 है।जनपद पंचायत शाजापुर में श्रम सामग्री अनुपात संधारित न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देशित किया गया था कि मनरेगा में श्रम मूलक कार्य का क्रियान्वयन कर श्रम सामग्री अनुपात संधारित किये व मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमत्य जल संरक्षण के कार्यों में सामग्री मद की राशि में 15 वित्त आयोग की राशि का अभिसरण करते हुए कार्यों की स्वीकृतियाँ नियमानुसार जारी की जाये।” जनपद पंचायत शाजापुर प्रभारी सहायक यंत्री अनुराग सोलंकी द्वारा विगत 18 जनवरी 2024 को कलेक्टर के निर्देशों की स्पष्ट अव्हेलना कर जल सरक्षण के सामग्री मद की राशि की अधिकता वाले कुल 119 कार्य बिना 15 वॉ वित्त आयोग मद की राशि अभिसरण के निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ करवाये गये।जनपद पंचायत शाजापुर प्रभारी सहायक यंत्री अनुराग सोलंकी का यह कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 के नियम 3 में निहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल होकर कदाचरण अंतर्गत गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।उक्त कदाचरण के फलस्वरूप जनपद पंचायत शाजापुर प्रभारी सहायक यंत्री अनुराग सोलंकी को म.प्र.सिविल सेवा(नियंत्रण,वर्गीकरण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9 (1)(क)के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।