कलेक्टर अवि प्रसाद ने खनिज मुरूम और रेत के अवैध उत्खनन के कटनी एवं विजयराघवगढ़ तहसील के दो अलग-अलग मामलों को मिलाकर 5 लाख 54 हजार 390 रूपये का अर्थदंड और प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया है। इस प्रकार जिले में खनिज माफिया के विरूद्ध कार्यवाही का सिलसिला अनवरत जारी है।
ये है मामला
कलेक्टर श्री प्रसाद ने प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अर्थशास्ति और प्रशमन शुल्क लगाया है। खनिज मुरूम के 300 घन मीटर के अवैध उत्खनन के लिए अरविंद सिंह बब्लू राजा पिता आनंद सिंह निवासी शाहनगर पन्ना द्वारा ग्राम अमराडांड तहसील कटनी के खसरा नंबर 218 रकवा 10.55 हेक्टेयर भूमि के अंश भाग पर अवैध उत्खनन किया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 300 घन मीटर अवैध उत्खनित मुरूम की रायल्टी राशि 15 हजार रूपये की अर्थशास्ति 2 लाख 25 हजार रूपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 2 लाख 25 हजार रूपये को मिलाकर 4 लाख 50 हजार रूपये और प्रशमन शुल्क के रूप में एक हजार रूपये जमा करने का आदेश दिया है।
वहीं कलेक्टर न्यायालय ने विजयराघवगढ़ तहसील में अवैध उत्खनन के एक अन्य मामले में सुनील परौहा पिता सुरेन्द्र परोहा खसरा नंबर 1 रकवा 8.770 हेक्टेयर भूमि के अंश भाग पर खनिज रेत कुल 27.3 घनमीटर की रायल्टी राशि 3413 रूपये की अर्थशास्ति 51 हजार 195 रूपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 51 हजार 195 रूपये को मिलाकर कुल एक लाख 2 हजार 390 रूपये की राशि और एक हजार रूपये का प्रशमन शुल्क जमा करने का आदेश पारित किया है। दोनों मामलों में जुर्माने की राशि जमा भी कर दी गई है।