कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर गाताखेड़ा थाना बहोरीबंद निवासी 26 वर्षीय आदतन अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ आकाश पिता रघुराज सेंगर को 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह एक दिवस थाना बहोरीबंद में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधीनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित थाने में माह में एक दिन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिये गये हैं।
प्रकरण के अनुसार गाताखेड़ा थाना बहोरीबंद निवासी 26 वर्षीय आदतन अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ आकाश पिता रघुराज सेंगर के विरुद्व विभिन्न अपराध जैसे महिला संबंधी, मारपीट एवं लोगों को डराना धमकाना संबंधी 5 प्रकरण पंजीबद्व एवं न्यायालय में विचाराधीन है। इसके द्वारा वर्ष 2013 से आपराधिक गतिविधियॉं संचालित की जा रही हैं। जो कि अब तक जारी है। इसके क्रियाकलापों में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। जिसके मद्देनजर सदाचार बनाये रखने की दृष्टि से अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ आकाश को 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह एक दिवस थाना बहोरीबंद में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।
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