कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 उप-धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण कटनी जिले के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा नरवाई जलाने अथवा खेत में आग लगाना प्रतिबंधित किया गया है।
कृषकों द्वारा खेतों की नरवाई में लगाई जाने वाली आग से में उड़ने वाली चिंगारी से आस-पास के खेत एवं अन्य तरीकों से अग्नि की बड़ी दुर्धटनांए होनें की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त नरवाई जलाने की प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में होने वाले धुआं के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। नरवाई जलाने से अग्नि दुर्घटना, पब्लिक न्यूसेंस, जनहानि, धन हानि, पशु एवं पक्षियों की हानि खेत खलिहानों में रखी फसल का नुकसान एवं मिट्टी की उर्वरकता नष्ट होती है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कटनी जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत फसल कटाई उपरांत खेतों मे नरवाई जलाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस आदेश का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत दण्डात्मक एवं जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 2 माह की अवधि के लिये प्रभावशील होगा।
फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने के निर्देश
कलेक्टर श्री प्रसाद ने सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये पब्लिक न्यूसेंस, जनहानि, धन हानि, पशु एवं पक्षियों की हानी, खेत खलिहानों में रखी फसल का नुकसान न हो, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियम 34 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को निर्देशित किया गया है कि कटनी जिले के स्लीमनाबाद, ढ़ीमरखेड़ा, बहोरीबंद के लिये थाना पुलिस स्लीमनाबाद में डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सहित एक फायर बिग्रेड तत्काल उपलव्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।