कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी और कड़ी नजर रखी रही। जिसके परिणामस्वरूप विगत दिवसों खनिज गौण रेत का अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए तीन वाहनों से लगभग 94 हजार 875 रूपये की निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि वसूल कर जमा कराई गई।
जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 15 मार्च को ग्राम बरहटी रोड पुरैनी के पास आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन ट्रेक्टर चेचिस नंबर के.बी.यू.एल.बी.ए.एफ.एन.व्ही.एम.ई.ए 12668 मय ट्राली से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, कमल सिंह पिता भूरे सिंह निवासी नडैरी थाना विजयराघवगढ़, द्वारा 3 धनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज गौण नियम 2022 के तहत वाहन जब्त करने की कार्यवाही की गई।
अवैध परिवहन के एक अन्य प्रकरण में 1 मार्च को ग्राम बिचपुरा मेन रोड के पास आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नीले का बिना नंबर सोनालिका वाहन ट्रेक्टर ट्राली से अनावदेक परिवहनकर्ता रमदमन सिंह पिता फूल सिंह गौंड़ निवासी जाजागढ़ थाना बरही द्वारा 3 धनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज गौण नियम 2022 के तहत वाहन जप्त करने की कार्यवाही की गई।
जबकि एक अन्य प्रकरण में 19 मार्च को ग्राम सिनगौडी खिरवा रोड के पास आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन ट्रेक्टर चेचिस नंबर एन.जी.जे.वाय 00217 मय ट्राली से अनवावेदक परिवहनकर्ता अतुल बारी पिता भगवानदीन बारी निवासी पथरहटा तहसील विजयराघवगढ कटनी द्वारा 3 घन मीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त किया गया था।
खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्ती उपरांत रेत के अवैध परिवहन के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 (1) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए तीनों अनावेदकों पर प्रथक- प्रथक 31 हजार 625 रुपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से 31 हजार 625 रुपये के मान से प्रथक -प्रथक प्रशमन शुल्क की राशि कुल 94 हजार 875 रुपये जमा कराई जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत तीनों अनावेदकों पर निर्धारित की गई प्रशमन शुल्क की कुल राशि 94 हजार 875 रूपये जमा कर दिये जाने के पश्चात वाहनों को मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।