आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि
आरटीआई आवेदन दिनांक 29/01/2024 पर पदस्थ तत्कालीन लोक सूचना
अधिकारी / सहायक यंत्री म०प्र० विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जोन विनय नगर
ग्वालियर म०प्र० को धारा 6 (1) के तहत जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करानी
थी। वांछित जानकारी बेहद सरल एवं सुलभ रूप में कार्यालय में उपलब्ध थी एवं
निर्धारित समयावधि 30 दिन के अंदर आरटीआई आवेदक को उपलब्ध करायी जा
सकती थी। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 की धारा 7 (1) का उल्लंघन किया है। वही अगर तत्कालीन लोक सूचना
अधिकारी जानकारी को रोकना चाहते थे तो नियम अनुरूप उन्हें आरटीआई आवेदन
प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जानकारी रोकने का युक्तियुक्त आधार लिखते हुए
आरटीआई आवेदक को सूचित करना चाहिए था । अतः आयोग तत्कालीन तत्कालीन
लोक सूचना अधिकारी / सहायक यंत्री म०प्र० विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जोन
विनय नगर ग्वालियर म0प्र0 को धारा 20 के तहत राशि रूपये 25,000 के जुर्माने
अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है
कि क्यों न उनके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही आयोग द्वारा की जाए।