रिपोर्टर सीमा कैथवास
लोकसभा निर्वाचन 2024 की निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा गत दिन 16 मार्च को कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदापुरम सोनिया मीना ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में सराय अधिनियम का आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से समस्त सर्वसंबंधितो यथा धर्मशालाओ, होटल एवं लॉज संचालकों को निर्देशित किया है कि वे सराय अधिनियम का पालन करना सुनिश्चित करे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि सर्वसंबंधित ऐसे स्थलो पर ठहरने वालों की दैनिक जानकारी प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे तक लिखित रूप में अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को देना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगा।
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