रिपोर्टर सीमा कैथवास
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम 16 मार्च को घोषित किये हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोनिया मीना ने लोकसभा आम निर्वाचन कार्य समाप्ति तक की अवधि के लिए नर्मदापुरम जिले की समस्त सीमा क्षेत्र की परिधि में सम्मिलित क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र अर्थात सायलेंस जोन घोषित किया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, तहसीलदार एवं अतिरिक्त/नायब तहसीलदारों को उनके मुख्य क्षेत्रांतर्गत विहित अधिकारी घोषित किया है।
आदेश में उल्लेखित है कि आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी, उक्त अनुमति मतदान दिनांक के 48 घंटे पूर्व तक ही प्रदान की जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेंपो, ऑटो रिक्शा तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जाएगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति में निर्देशित अवधि के पश्चात लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जब्त कर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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