कटनी (17 मार्च )- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने लोक सभा निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के निर्वाचन और रजनैतिक प्रचार – प्रसार गतिविधियों में बाल एवं किशोर श्रमिकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
बाल एवं श्रम अधिनियम
कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिले के सभी औद्योगिक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों और सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए इसका पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत बाल श्रम अधिनियम की के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बाल श्रमिक का खतरनाक तथा गैर-खतरनांक सभी प्रकार के कार्याे में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। प्रावधान किया गया है कि वह कुटुम्ब के उपक्रम में भी विद्यालय समय और रात 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक कोई कार्य नहीं करेगा। बच्चों से कलाकार के रूप में कार्य लिये जाने हेतु भी नियंत्रण लगाये गये हैं तथा ऐसे किसी कार्यक्रम तथा शूटिंग आरंभ करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में सूचना देना होगा। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 3ए के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के कुमार श्रमिकों का खतरनाक (जैसे-ज्वलनशील, विस्फोटक, खतरनांक रासायनिक उद्योग) उद्योगों में नियोजन प्रतिबन्धित किया गया है तथा इनके कार्य के घंटे भी विनिश्चित किये गये हैं।
दण्डात्मक प्रावधान
श्रम अधिनियम की धारा के उल्लंघन की स्थिति में 20 हजार से 50 हजार रूपये तक जुर्माना तथा 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बल श्रम अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सभी प्रतिष्ठानों तथा नियोजकों को अधिनियम की धारा 3ए एवं 14 के प्रावधानों को स्पष्ट, पठनीय एवं स्थानीय भाषा में सूचना प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
कलेक्टर अवि प्रसाद ने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को मद्देनजर रखते हुये जिला कटनी की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार की निर्वाचन, राजनैतिक प्रचार-प्रसार गतिविधियों में बाल एवं किशोर श्रमिकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। यदि किसी भी नियोजक, संस्थान या राजनैतिक दल द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।