चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक.
जिला निर्वाचन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी कर लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने तक जिले में पदस्थ शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालयों, निगम एवं मण्डल तथा स्थानीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है । जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । श्री सक्सेना ने आदेश में कहा है कि उनकी बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा । आदेश के उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत एक पक्षीय दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।