रिपोर्टर सीमा कैथवास
लोकसभा_निर्वाचन_2024 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता राज्य शासन, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिये लागू होगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होशंगाबाद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदापुरम सोनिया मीना रहेंगी। इसी तरह विधानसभा खंडवार सहायक रिटर्निंग अधिकारी वहां के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी रहेंगे।
उन्होने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता सम्पूर्ण देश के साथ साथ संसदीय क्षेत्र एवं संपूर्ण जिले में लागू हो गई है जो निर्वाचन संपन्न होने की तिथि 06 जून तक लागू रहेगी। निर्वाचन प्रक्रिया के सभी सहभागी इसके अधीन कार्य करेंगे एवं इससे सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन भी अपने कार्यक्रमों में किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के प्रचार नहीं करेंगे न ही किसी दल या अभ्यर्थी के पक्ष में अपील जारी करेंगे। निर्वाचन प्रचार अभियान को उच्च स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए।
राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे बच्चों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान में शामिल न करें, जिसमें रैलियां, नारे लगाना, पोस्टर या पैम्फलेट का वितरण या कोई अन्य चुनाव संबंधी गतिविधि शामिल है। राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों को किसी भी तरह से प्रचार गतिविधियों के लिए बच्चों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसमें बच्चे को गोद में लेना, वाहन में बच्चे को ले जाना या रैलियों में शामिल करना शामिल है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह, जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।
आदर्श आचरण संहिता की अपेक्षाएं-
प्रचार अभियान में अन्य दलों/अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यों तक ही सीमित रखना सभाओं, रैलियों, जुलूसों, लाउडस्पीकर, प्रचार वाहनों के लिए पूर्व से सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करें। निजी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री का उपयोग संपत्ति के स्वामी से अनुमति प्राप्त कर ही करें। निर्वाचन प्रक्रिया हेतु आयोग द्वारा निर्धारित अनुदेशों का पालन करें। आयोग के निर्देशों का पालन करें एवं प्रशासन के साथ सहयोग करें। लागू प्रतिबंधात्मक एवं निषेधात्मक आदेशों का पूरा सम्मान करें। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के बाहर ही अपना अस्थायी बूथ बनायें मतदाताओं के स्वतंत्र मताधिकार का सम्मान करें।
प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित जीवन जीने के अधिकार का सम्मान करें।
सम्पूर्ण निर्वाचन अभियान के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से नैतिकता एवं शुचिता के उच्चतम स्तर को बनाये रखे जाने की अपेक्षा है। भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों से संबंधित निर्वाचन विधि के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन निर्वाचन के सुचारू संचालन की प्रक्रिया को बाधित करता है। राजनैतिक दलों / अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा इस तरह के किसी भी भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों का कृत्य न केवल कानूनी कार्यवाहियों को आमंत्रित कर सकता है वरन अभ्यर्थी के निर्वाचन को रद्द भी करा सकता है।
ऐसी गतिविधि में लिप्तता विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच आपसी द्वेष या तनाव पैदा कर सकती है। चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप धार्मिक स्थलों के उपयोगों और मत हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावना की अपील करना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को धमकाना मतदान के दिन और अड़तालीस घंटे से पहले शराब परोसना या वितरित करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार Silence Period के 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों का आयोजन आदि निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट्र आचरण के संबंध में विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राजनीतिक दल व्यक्तिगत आलोचना न करें, अंतिम 48 घंटों की अवधि में किसी भी सभा, रैली, जुलूस आदि का आयोजन न करें शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्तियों का विरूपण न करें। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रचार ना करें। मतदाताओं को रिश्वत / उपहार या अन्य प्रलोभनों से अपने पक्ष में मतदान हेतु बाध्य न करें। जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक आधार पर मतों की अपील न करें। धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग न करें। निर्वाचन प्रचार अभियान में MCC के प्रावधानों, विद्यमान कानूनों, आयोग के निर्देशों का उल्लंघन न करे।
नाम निर्देशन पत्र के संबंध में बताया गया कि अधिसूचित दिनांक 28 मार्च से 04 अप्रैल 2024 को (सार्वजनिक अवकाश छोड़कर) प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलेक्टर न्यायालय, कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम में लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। एक अभ्यर्थी द्वारा 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन नहीं किया जाएगा। इस दौरान RO office के 100 मीटर परिधि में अधिकतम 3 वाहन RO कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों का प्रवेश कर सकेंगे। संवीक्षा 5 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय में की जाएगी जिसमें अभ्यर्थी के अतिरिक्त उसका चुनाव एजेंट, एक प्रस्तावक एवं विधिवत लिखित रूप से अधिकृत एक अन्य व्यक्ति इस प्रकार कुल चार व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं। नाम वापसी की दिनांक 08 अप्रैल 2024 है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भाजपा से अजय प्रकाश श्रीवास्तव, मनोहर बडानी, प्रशांत दीक्षित, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनोखी लाल राजोरिया, वीनू बुधौलिया, फैजान उल हक तथा बसपा से राम गोविंद सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।