कटनी – कलेक्टर अवि प्रसाद नें खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश खनिज विभाग को दे रखें है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर नियमित निगरानी रखी जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है और निर्धारित प्रशासन की राशि जमा कराई जा रही है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बीते 8 फरवरी को ग्राम बरही में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ट्रेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एमपी 21 ए.ए 1624 से वाहन चालक मालिक प्रदीप कोल निवासी बरही तहसील बरही द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर ट्रेक्टर-ट्राली चालक से जब्त की गयी। ट्रेक्टर-ट्राली के चालक द्वारा अभिवहन पारपत्र प्रस्तुत नही किया गया। जिस पर खनिज प्रावधान अनुसार ट्रेक्टर-ट्राली मय खनिज जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
जिला खनिज अधिकारी द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में 31 हजार 400 रुपये एवं प्रशमन राशि अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। अनावेदक द्वारा उक्त प्रशमन शुल्क की राशि जमा हो जाने के पश्चात जप्तशुदा ट्रेक्टर-ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त किये जाने की विधि संगत कार्यवाही करनें हेतु प्रकरण कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही करते हुए परिवहनकर्ता द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 400 रुपये की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही की गई।
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