रिपोर्टर : हेमंत सिंह
कटनी। श्री कृष्णधाम कॉलोनी के अध्यक्ष, अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि हम सभी कॉलोनी वासी विगत कई वर्षों अपनी मूलभूत सुविधाएं (सड़क पेयजल) भवन अनुज्ञा के लिए नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा लगाकर थक गए किंतु नगर निगम द्वारा लगातार यह बोला जाता रहा है कि आपकी कॉलोनी की शिकायत लोकायुक्त में (जांच क्रमांक 109 / 13 ) लंबित है इसलिए विकास कार्य नहीं कराई जा सकते पर प्रश्न यह है कि जांच सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए है जिस भूमि के लिए जांच लोकायुक्त में लंबित है इस भूमि को क्रय विक्रय कॉलोनाइजर और भूस्वामी द्वारा विक्रय कर लाखों मुनाफा कमाया जा रहा है इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई।
कॉलोनी के रखरखाव के विषय में कॉलोनाइजर द्वारा यह बोला जाता है कि मुझे तो नगर निगम द्वारा कार्यपूर्ता प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब प्रश्न यह है कि अधूरे कार्य किए जाने के बाद भी नगर निगम द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र कैसे दिया गया अगर कॉलोनी वैध है तो मूलभूत सुविधा क्यों नहीं मिल रही।
श्रीकृष्ण धाम कॉलोनी निवासी अधिवक्ता दीपक तिवारी सहित विभूति प्रसाद मिश्रा, उमेश शुक्ला, विजय प्रकाश तिवारी, विजय मोहन पांडे, अमित तिवारी आदि कॉलोनी वासियों ने परेशान होकर जबलपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से कार्यवाही की मांग की।