कटनी – कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने कटनी जिले मे किसानों से अमानक धान क्रय करने पर जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला और सहायक आयुक्त सहकारिता राजयशवर्धन कुरील द्वारा खरीदी केन्द्रों में भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराने से धान को अपग्रेड करने और आसमयिक वर्षा से उपार्जित धान को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता संबंधी कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर 10 दिवस के भीतर दोनों अधिकारियों को पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया है।
*जिला उपार्जन समिति के सचिव पद के दायित्वों का नहीं किया पालन*
संभागायुक्त श्री अभय वर्मा द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला को जारी नोटिस में जिले में उपार्जित धान का परिवहन कम होने के कारण स्वीकृत पत्रक जारी नही होने एवं किसानों का भुगतान लंबित रहने के सबंध में जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टक कार्पोरेशन को उत्तरदायी ठहराया गया। जबकि उक्त कार्य के लिये जिला उपार्जन समिति के सचिव के रूप के जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शुक्ला द्वारा उक्त कार्यों के संपादन कराने में कोई रूचि नहीं लेने पर जिले एवं शासन की छवि धूमिल हुई है।
इसी तरह एक अन्य प्रकरण में कटनी जिले में किसानों से अमानक धान क्रय करने पर जिले में कार्यरत सर्वेयरों द्वारा 50 हजार 589 मैट्रिक टन रिजेक्ट कर खरीदी केन्द्रों को वापिस किया गया। अमानक धान क्रय करने वाले 30 खरीदी केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध भी जिला स्तर से कार्यवाही करपा स्पष्ट करता है कि जिला उपार्जन समिति के सचिव के रूप में उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण एवं प्रभावी कार्यवाही आपके स्तर से नहीं की गई, जिससे उपार्जन में अव्यवस्थाए व्याप्त होने का लेख किया गया है।
*जिला उपार्जन समिति के सदस्य पद के दायित्वों का नहीं किया पालन*
संभागायुक्त अभय वर्मा द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता राजयशवर्धन कुरील को जारी नोटिस में कटनी जिले में स्वीकृत पत्रक कम जारी होने का कारण समितियो द्वारा संचालित 44 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों के प्रभारियों के द्वारा हैण्डलिंग चालान की हस्ताक्षरित प्रति जिला प्रबंधक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन कटनी को प्रस्तुत नही करने तथा उपार्जित चान को सुरक्षित करने के पर्याप्त संसाधन केन्द्रो पर उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी होने का लेख किया गया है। जिसके जबाव में गोदाम की सृजित आईडी में तकनीकी त्रुटियों की वजह से उपार्जन कार्य में संलग्न समितियों का मेंपिग कार्य प्रभावित होने के फलस्वरूप हॅण्डलिग चालान जनरेट नहीं होने का लेख किया गया तथा सभी प्रभारी प्रबंधकों तथा प्रशासकों को आधारभूत सामग्री की उपलब्धता उपार्जन केन्द्र पर सुनिश्चित कराने का लेख किया गया है।
कटनी जिले में स्थापित उपार्जन केन्द्रों में आधारभूत सामग्री छन्ना, पंखा, थ्रेसर, ग्रेडर की व्यवस्था नहीं होने से किसानों से क्रय की गई 50 हजार 569 एम०टी० अमानक धान को जिले में कार्यरत सर्वेयरों के द्वारा रिजेक्ट किया जाकर खरीदी केन्द्रों को वापिस करने पर अमानक धान क्रय करने वाले 30 खरीदी केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध भी जिला स्तर से कार्यवाही करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिला उपार्जन समिति के सदस्य के रूप में उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण एवं प्रभावी कार्यवाही आपके स्तर से नहीं की गई, जिससे उपार्जन में अव्यवस्थाएं व्याप्त रही और जिले एवं शासन की छवि धूमिल होने के कारण 10 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया है। विपरीत दिशा में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जायेगी।
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