कटनी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने विस्फोटक नियमों और अधिनियम तथा मानकों का उल्लंघन करने पर बरही मकान नंबर 6 निवासी अनुज अग्रवाल पिता रामप्रसाद अग्रवाल की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देश पर की गई जांच में पाया गया कि अनुज अग्रवाल की अनुज्ञप्ति संख्या 02/2018 आतिशबाजी पटाखा दुकान के आस-पास वर्तमान में रिहायशी मकान निर्मित होने से सुरक्षात्मक दृष्टि से परिसर उपयुक्त नही होने से नवीनीकरण एवं अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने हेतु एस.डी.एम विजयराघवगढ़ कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। प्राप्त जांच प्रतिवेदनानुसार आतिशबाजी पटाखा दुकान के आस पास वर्तमान में रिहायशी मकान निर्मित हो गई है, जो लोक सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नही है। विस्फोटक नियम 2008 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त में वर्णित प्रावधानुसार उक्त स्थल से व्यापार को निरंतर रखे जाने से जनता के लिये आसन्न संकट कारित होने की पूर्ण संभावना है।
विस्फोटक नियम के तहत अनुज्ञप्ति के किसी शर्त के उल्लंघन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश के द्वारा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिये समुचित आधार है तो अनुज्ञप्ति निलंबन एवं प्रतिसंहरण किये जाने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर प्रदान करने के प्रावधान के तहत कलेक्टर श्री प्रसाद ने 27 फरवरी को शाम 4 बजे अपना पक्ष न्यायालय कटनी में उपस्थित होकर रखने का आदेश जारी किया है। इससे संबंधित पूरा विवरण अनुज अग्रवाल को दस्तावेज सहित 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गए है।
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