महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रु. अर्थदंड
माननीय न्यायालय श्रीमान जय कुमार जैन JMFC बरेली द्वारा आरोपी ओमकार सोनी पिता रमेश सोनी, उम्र 43 वर्ष निवासी महेश्वर थाना बरेली हाल निवासी सेमरा चांदवर, भोपाल को महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए1 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गईकि – “आज दिनांक 25.11.18 के शाम करीब 7 बजे की बात है मैं काली माता मंदिर से पूजा कर वापस अपने घर जा रही थी, पशु अस्पताल रोड पर पहुंची तभी ओंकार सोनी निवासी महेश्वर जिसे मैं पहले से जानती हूं, आया और मुझे रास्ते में रोककर गंदी नियत से मेरा वायां हाथ पकड़कर बोला कि मेरी मोटर साइकल पर बैठकर मेरे साथ चलो, तो मैंने मोटर साइकल पर बैठने से मना कर दिया और हाथ झटका देकर छुड़ा लिया, उसके बाद भी मुझे जबरदस्ती मोटर साइकल पर बैठने को कहने लगा, मेरे मना करने पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और हाथ से मेरे सिर मे मारा। शोर सराबा सुनकर लोगो को आता देख भागने लगा और बोला अगर थाना रिपोर्ट करने गई तो मुझे और तेरे पति व बच्चों को जान से मार दूंगा । घर आकर मैंने अपने पति को पूरी घटना बताई पति को साथ लेकर थाना रिपोर्ट करने आई हूँ । रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 544/2018 धारा 341, 354, 294, 323, 506 भा.द.वि. कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI
मान.न्याया. द्वारा आरोपी ओमकार सोनी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 341भा.द.वि. में 01 माह का सश्रम कारावास व 500 रु. अर्थदंड तथा धारा 354भा.द.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l
श्रीमती शारदा शाक्या
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0